दहेज हत्या में पति, सास और मौसिया सास को 7-7 साल की सजा
न्यायालय ने तीनों दोषियों पर 3-3 हजार का अर्थदंड भी लगाया, 2022 में हुई थी विवाहिता की मौत
बाराबंकी: अमृत विचार : न्यायालय ने दहेज हत्या की घटना में सास, पति समेत तीन को को 7-7 वर्ष कारावास व 3-3 रुपये अर्थदण्ड अदा करने की सजा सुनाई है।
थाना जहांगीराबाद पर दहेज हत्या के सम्बन्ध में पंजीकृत भादवि व डीपी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त सास परमावती पत्नी राजेन्द्र, पति संदीप पुत्र राजेन्द्र, मौसिया सास बिट्टन उर्फ रामावती पत्नी सूरजलाल निवासी मोहल्ला लालपुर कस्बा व थाना जहांगीराबाद को उपरोक्त धाराओं में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-1 द्वारा दोषसिद्ध करार दिया गया। प्रत्येक अभियुक्त को 7-7 वर्ष का कारावास व 3-3 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
संक्षिप्त विवरण के अनुसार 7 जुलाई 2022 को थाना जहांगीराबाद पर वादी कैलाश पुत्र छन्नू निवासी लालपुर ने अपनी पुत्री मृृतका नंदनी की सास, मौसिया सास व मृतका का पति के विरूद्ध दहेज के लिए प्रताड़ित करने व हत्या कर देने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी। तहरीर के आधार पर थाना जहांगीराबाद पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक क्षेत्राधिकारी नवीन कुमार सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।
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