बदायूं: लड़की से छेड़छाड़ करने के दोषी को पांच साल का कारावास

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Edited By Amrit Vichar
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बदायूं, अमृत विचार। नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दिनेश तिवारी ने दोषी पाते हुए पांच साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना की धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा ने 31 अगस्त 2018 को बिल्सी कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उस दिन सुबह लगभग सात बजे उसकी नाबालिग बहन पुत्री तिलक सिंह शौच के लिए गिरेंद्र की मैंथा फैक्ट्री के पास मक्का के खेत में गई थी। गांव के रहने वाला गोविंद नाबालिक लड़की को अकेली देखकर छेड़छाड़ करने लगा। उसका हाथ पकड़कर खींचतान की। उसके कपड़े फाड़ दिए। शोर मचाने पर गांव के कुछ लोग पहुंचे। 

आरोपी मौके से भाग गया। न्यायालय में आरोपी गांव बमेड़ निवासी गोविंद पुत्र दीनदयाल पर नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोप का मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष के विशेष लोग अभियोजक अमोल जौहरी और बचाव पक्ष की अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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