बदायूं : दो सगे भाई समेत पांच को आजीवन कारावास की सजा
दोषियों को भरना होगा 10-10 हजार का जुर्माना
बदायूं, अमृत विचार: रंजिशन हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने दो सगे भाईयों सहित पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना डाला है। सजा में शामिल रहे एक आरोपी की मौत हो चुकी है।
अभियोजन पक्ष के विकास यादव ने थाना गुन्नौर में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया था कि वह और उसके पिता शिव नारायण सिंह गांव पतरिया से अपने गांव विधौती फाजिलपुर आ रहे थे। गांव के नजदीक पहले से घात लगाए बैठे प्रेम सिंह, राधे, रामौतार, पुत्रगण भूरे ऊर्फ व राम कुवंर निवासी तोतापुर ने घेर कर गोली मार दी। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र वर्मा व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलो को सुनने के पश्चात उक्त आरोप में सभी को दोषी पाते हुए उन्हें आजीवन कारावास समेत 10- 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
