UP Monsoon Session: विपक्ष के हंगामे के बीच छह विधेयक बगैर चर्चा पास, जानें किस पर लगी मुहर
लखनऊ, अमृत विचार: विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष हंगामा काटता रहा। इस बीच अव्यवस्थित सदन में छह विधेयक मंगलवार को विधानसभा में बगैर चर्चा के ही पास कराए गए। उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2025 तथा उत्तर प्रदेश लोक अभिलेख विधेयक-2025 को मंगलवार को विधानसभा में पेश किया गया। अनुपूरक एजेंडा लाकर इन्हें पारित भी करा लिया गया। जीएसटी (संशोधन) विधेयक के पास हो जाने से जीएसटी मामलों में करदाता अब रोपित अर्थदंड का 10 प्रतिशत धनराशि जमा कर अपील कर सकेंगे। उक्त दो विधेयकों के साथ ही उप्र. निरसन विधेयक-2025, उप्र. निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक-2025, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक-2025 तथा उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन)-2025 भी विधानसभा से पास कराए गए।
दरसअल, उप्र. माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2025 में जीएसटी मामलों में धारा 129 के तहत अर्थदंड के प्रकरणों में प्रथम व अधिकरण के समक्ष अपील किए जाने से पहले जमा की जाने वाली धनराशि की सीमा अर्थदंड के 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किए जाने का प्रविधान है।
अभिलेखागार सलाहकार बोर्ड का गठन होगा
वहीं, उत्तर प्रदेश लोक अभिलेख विधेयक-2025 में ऐतिहासिक व प्राचीन अभिलेखों को संरक्षित करने से संबंधित है। अब लोक अभिलेखों का उत्तर प्रदेश सरकार की स्वीकृति के बिना राज्य के बाहर नहीं ले जाया जा सकेगा। 100 वर्ष से पुराने अभिलेख नष्ट नहीं किए जा सकेंगे। अभिलेखागार सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा।
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