UGC का नया ऐलान: Psychology-Nutrition समेत इन ऑनलाइन कोर्स की खत्म हुई मान्यता 

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Published By Muskan Dixit
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नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को निर्देश जारी किया है कि वे शैक्षणिक सत्र 2025 से मनोविज्ञान, पोषण विज्ञान और अन्य स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पाठ्यक्रमों को मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा या ऑनलाइन मोड में संचालित नहीं करेंगे। यह प्रतिबंध राष्ट्रीय सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय आयोग (एनसीएएचपी) अधिनियम, 2021 के अंतर्गत आने वाले पाठ्यक्रमों पर लागू होगा। इनमें मनोविज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, खाद्य पोषण, जैव प्रौद्योगिकी, नैदानिक पोषण और आहार विज्ञान जैसे विषय शामिल हैं। 

यूजीसी के सचिव मनीष जोशी ने स्पष्ट किया, “जुलाई-अगस्त 2025 से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र और उसके बाद किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान (एचईआई) को एनसीएएचपी अधिनियम, 2021 के तहत आने वाले मनोविज्ञान या अन्य स्वास्थ्य सेवा पाठ्यक्रमों को ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से संचालित करने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे पाठ्यक्रमों के लिए पहले से दी गई मान्यता को यूजीसी द्वारा वापस ले लिया जाएगा।” 

उन्होंने आगे कहा, “यदि कोई बहु-विषयक पाठ्यक्रम, जैसे कला स्नातक (अंग्रेजी, हिंदी, अर्थशास्त्र, इतिहास, गणित, लोक प्रशासन, दर्शनशास्त्र, राजनीति विज्ञान, सांख्यिकी, मानवाधिकार, संस्कृत, मनोविज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र, महिला अध्ययन आदि) में एनसीएएचपी अधिनियम के तहत आने वाली विशेषज्ञताएं शामिल हैं, तो केवल इन्हीं विशेषज्ञताओं को हटाया जाएगा।” 

संस्थानों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे आगामी शैक्षणिक सत्र से इन पाठ्यक्रमों में किसी भी छात्र को प्रवेश न दें। यह फैसला व्यावसायिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता बनाए रखने की चिंताओं को ध्यान में रखकर लिया गया है। जोशी ने बताया कि यह निर्णय अप्रैल 2025 में हुई 24वीं दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो कार्य समूह की बैठक की सिफारिशों और हाल ही में आयोजित यूजीसी की बैठक में दी गई मंजूरी के आधार पर लिया गया है। 

यूजीसी ने पहले से ही इंजीनियरिंग, चिकित्सा, दंत चिकित्सा, फार्मेसी, नर्सिंग, वास्तुकला, फिजियोथेरेपी, पैरामेडिकल, कृषि, बागवानी, होटल प्रबंधन, खानपान प्रौद्योगिकी, दृश्य कला और कानून जैसे व्यावसायिक और व्यावहारिक पाठ्यक्रमों को ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से संचालित करने पर रोक लगा रखी है।

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