कानपुर मेयर का आदेश : 1 वर्ष से अधिक के जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र 15 दिनों में जारी हो

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Published By Vinay Shukla
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महापौर ने नगर आयुक्त और अधिकारियों संग बैठक कर दिए सख्त निर्देश

कानपुर, अमृत विचार : नगर निगम मुख्यालय स्थित समिति कक्ष में मंगलवार को जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्रों में हो रही देरी और अनियमितताओं को लेकर महापौर प्रमिला पांडेय और नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने जोनल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में महापौर ने स्पष्ट कहा कि सबसे अधिक शिकायतें जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों से जुड़ी आती हैं, इन्हें समयबद्ध जारी करना अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने निर्देश दिया कि 21 दिन से पूर्व के सभी जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र 24 घंटे के भीतर जारी किए जाएं। वहीं, एक वर्ष तक पुराने प्रमाण पत्र 4 से 5 दिन में और 1 वर्ष से अधिक पुराने प्रमाण पत्र 10 से 15 दिन में हर हाल में जारी करने होंगे। उन्होंने आदेश दिया कि प्रत्येक जोन में बोर्ड पर बिंदुवार लिखें कि जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु किन-किन प्रपत्रों की आवश्यकता है। साथ ही, बोर्ड पर संबंधित जोनल अधिकारी का मोबाइल नंबर भी अंकित किया जाए, ताकि यदि कोई कर्मचारी अतिरिक्त दस्तावेज़ मांगे तो आवेदक तत्काल शिकायत कर सके। नगर आयुक्त ने सभी आवेदन ऑनलाइन फीड करने के भी निर्देश दिए।

बैठक में यह भी तय किया गया कि 1 वर्ष से अधिक पुराने प्रमाण पत्रों की अनुमति हेतु लंबित प्रकरणों की सूची अपर नगर मजिस्ट्रेट स्तर पर सप्ताह में दो बार भेजी जाएगी। इसके अलावा, प्रत्येक सप्ताह सभी जोन से रिपोर्ट तलब की जाएगी कि कितने आवेदन प्राप्त हुए, कितने निस्तारित हुए और कितने लंबित हैं। नगर आयुक्त ने कहा कि यदि समयबद्ध निस्तारण होगा, तो अनियमितताओं और शिकायतों पर स्वतः अंकुश लगेगा। बैठक में अपर नगर आयुक्त मो. अवेश, जगदीश यादव समेत जोनल अधिकारी, जोन 1 से विद्या सागर यादव, जोन 2 से विजय कुमार, जोन 3 से सीपी सिंह, जोन 4 से राजेश सिंह, जोन 5 से अनुपम त्रिपाठी और जोन 6 से रवि शंकर यादव मौजूद रहे।

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