बदायूं : नाबालिग का अपहरण करके किया दुष्कर्म, दस साल जेल में काटेगा दोषी...जानिए मामला
दोषी पर 50 हजार रुपये लगा जुर्माना, दूसरा आरोपी हुआ दोषमुक्त
बदायूं, अमृत विचार। नाबालिग लड़की का अपहरण करके बाइक से ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के एक आरोपी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दिनेश तिवारी ने दोषी पाते हुए 10 साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना की पूरी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। वहीं इस मामले में एक आरोपी को दोषमुक्त किया गया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा ने 18 जून 2023 को कोतवाली सिविल लाइन में तहरीर दी। जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी 16 साल की बेटी 13 जून 2023 वह बाजार से खरीदारी करने के लिए शहर आई थी। दो लड़के आकिब और कामिल उसका पीछा करते थे। उस दिन वह दोनों उनकी बेटी को पुलिस लाइन चौराहे से बहला-फुसलाकर बाइक से ले गए। 15 जून 2023 को बेटी बदहवास हालत में वापस लौटी। वह कुछ बताने की स्थिति में नहीं थी। हालत में सुधार होने पर उसने अपनी मां को बताया कि आकिब ने उसके साथ गलत काम किया है। हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाकर शादी करने को कहा है।
पीड़िता ने बताया कि दोनों युवक उसे पुलिस लाइन चौराहे से जबरदस्ती बाइक पर बैठाकर ले गए थे। उसके मुंह मे कपड़ा ठूंस दिया था। कामिल रास्ते में बाइक से उतर गया था। आकिब ने किसी जगह ले जाकर उसके साथ बुरा काम किया। न्यायालय में थाना अलापुर क्षेत्र के गांव इस्लामगंज निवासी आकिब पुत्र मोहम्मद मियां पर नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म करने का मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। अवलोकन पक्ष की विशेष लोग अभियोजक अमोल जौहरी व बचाव पक्ष अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद आकिब को दोषी पाते हुए सजा सुनाई जबकि दूसरे आरोपी कामिल पुत्र मोहम्मद मियां को आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया।
