रायबरेली : कोचिंग संचालक की हत्या के मामले में दो को उम्र कैद, 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड

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Published By Deepak Mishra
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रायबरेली, अमृत विचार। कोर्ट ने नगर कोतवाली क्षेत्र में करीब 20 वर्ष पूर्व हुई कोचिंग संचालक की हत्या के मामले में दोषसिद्ध होने पर दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20-20 हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित एफटीसी संख्या तीन के अपर सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार वर्मा ने सुनाया।

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) अवधेश कुमार पांडेय के मुताबिक मामले की रिपोर्ट मृतक के पिता व इंदिरा नगर निवासी श्याम सुंदर ने दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 30 मार्च 2005 की रात करीब सवा नौ बजे जब वादी का बेटा सचिन टांक आनंदनगर स्थित कोचिंग बंद कर अपने घर के लिए निकला, तभी कैनाल रोड के पास गली में अमित चौधरी व नवीन श्रीवास्तव ने सचिन को गोली मार दी। इलाज के दौरान वादी के बेटे सचिन टांक की मौत हो गई।

पुलिस ने विवेचना बाद नगर कोतवाली क्षेत्र के पुलिस लाइन चौराहा निवासी अमित चौधरी, सत्यनगर निवासी नवीन श्रीवास्तव व इंदिरानगर निवासी दिलीप नरूल्ला के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। ट्रायल के दौरान दिलीप नरूल्ला की मृत्यु हो गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर शेष दोनों आरोपियों को दोषी पाए जाने पर उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनाई ।

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