रायबरेली : छेड़छाड़ के आरोपी को पांच वर्ष का कठोर कारावास

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Published By Vinay Shukla
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पॉक्सो कोर्ट ने लगाया पांच हजार रुपये का अर्थदंड, नौ साल पुराना मामला

रायबरेली, अमृत विचार : जिला एवं सत्र न्यायालय रायबरेली स्थित पॉक्सो कोर्ट प्रथम के विशेष न्यायाधीश राम नेत ने शनिवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए छेड़छाड़ के आरोपी को पांच वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह मामला करीब नौ साल पुराना है, जो अमेठी जिले के शिवरतनगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा है।

नौ साल पुराना मामला : विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) वेदपाल सिंह के अनुसार, यह मामला 13 जुलाई 2016 का है। उस समय वादी की लगभग छह वर्षीया बेटी घर पर अकेली थी। उसी दौरान पास ही मौजूद राजेश नामक युवक ने बच्ची के साथ छेड़छाड़ की। घटना के बाद पीड़िता की मां ने तत्काल थाना शिवरतनगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई।

पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट : पुलिस विवेचना के बाद आरोपी राजेश कुमार निवासी बैरहना, कोतवाली नगर, रायबरेली के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। लंबे समय तक चली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की बहस के बाद अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए आरोपी को दोषी करार दिया।

कठोर सजा का फैसला : अदालत ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत पांच साल की कठोर कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यौन अपराधों के मामलों में सख्त दंड से समाज में निवारक संदेश जाता है।

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