महमूद बेग प्रकरण में हाईकोर्ट ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने का दिया समय

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Edited By Amrit Vichar
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 65 वर्षीय महमूद बेग की कथित अवैध हिरासत पर दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए बरेली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट के पूर्व के आदेश के अनुपालन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी), बरेली सोमवार को कोर्ट में स्वयं उपस्थित हुए और बेग को कोर्ट में प्रस्तुत किया। 

एसएसपी ने व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर बताया कि बेग को 7 सितंबर, 2025 को गिरफ्तार कर उसी दिन संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें पाँच दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। जबकि याची परवीन अख्तर का आरोप है कि उनके पति को 20 अगस्त से अवैध रूप से हिरासत में रखकर यातनाएं दी गईं और रिहाई के लिए रिश्वत भी माँगी गई। 

उनका कहना है कि गिरफ्तारी की कार्रवाई केवल कोर्ट की नोटिस मिलने के बाद 7 सितंबर को दिखायी जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय और न्यायमूर्ति ज़फीर अहमद की खंडपीठ ने याची को 10 दिन का समय दिया है, जिससे वे एसएसपी के हलफनामे का जवाब दाखिल कर सकें। 

मामले की अगली सुनवाई आगामी 23 सितंबर, 2025 को होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगली तारीख पर पुलिस अधिकारियों या महमूद बेग की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नहीं होगी, जब तक कि कोर्ट से कोई नया आदेश न दिया जाए।

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