Rampur : किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को सात साल की कैद और जुर्माना

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Edited By Amrit Vichar
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रामपुर,अमृत विचार। किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे आठ ने दोषी को सात वर्ष की सजा और एक लाख पांच हजार का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

 मिलक थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक ग्रामीण ने आरोप लगाया था। 20 नवंबर 2023 को उसकी बेटी का अपहरण करके हरीश ने दुष्कर्म किया था।पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज करके चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी।

जिसकी सुनवाई एडीजे आठ की कोर्ट में हो रही थी। जिसमें गुरुवार को कोर्ट ने दोषी को आठ वर्ष की सजा और एक लाख पांच हजार का जुर्माना लगाया है।

 

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