प्रतापगढ़: दुष्कर्म व मारपीट के दोषी को 10 साल जेल, 51 हजार अर्थदंड

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Edited By Amrit Vichar
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प्रतापगढ़, अमृत विचार। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लालगंज रघुवीर सिंह राठौर ने दुष्कर्म और मारपीट के मुकदमे में दोषी पातें हुए पार्थ सरकार निवासी किठावर सिंहनी,थाना सांगीपुर स्थायी पता - ग्राम नेवलिया पोस्ट पूर्वी विष्णुपुर, थाना चाकदा, जनपद नादिया पश्चिम बंगाल को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 51 हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि में 10 हजार राजकीय कोष में व शेष 41 हजार पीडिता को प्रतिकर के रूप में अदा किया जाएगा। राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी अरुण कुमार सिंह ने की।

वादिनी मुकदमा के अनुसार 1 मार्च 2025 को उसके पति कुछ आवश्यक कार्य से प्रयागराज गए थे। रात करीब एक बजे उसके दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई तो उसने सोचा कि उसके पति प्रयागराज से वापस आ गए हैं। दरवाजा खोला तो देखा कि एक अज्ञात व्यक्ति सामने खड़ा था। उसने उसे देखकर दरवाजा बंद करना चाहा तो वह व्यक्ति दरवाजे को बलपूर्वक धक्का मार के अंदर घुस गया। उससे जबरदस्ती करने लगा,जब उसने उसका विरोध किया तो उसे गाली गलौज करते हुए मारने पीटने लगा।

धक्का देकर बेड पर गिरा दिया और निर्वस्त्र कर दिया। उसके लाख विरोध करने पर भी उसके साथ दुष्कर्म किया। इस बीच दरवाजे पर किसी के आने की आवाज सुनकर उसने घटना का जिक्र किसी से न करने की बात कही। कहा कि मैं बंगाली डाक्टर हूं। मेरा नाम पार्थ सरकार है मैं किठावर सिंहनी में रहता हूं। मेरे बारे में पता कर लेना अगर तुमने कहीं भी शिकायत किया या किसी को बताया तो तुम्हें व तुम्हारे पति तथा बच्चों को जान से मार दूंगा।

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