सुलतानपुर: सड़क दुर्घटना में कृषक की मौत पर पत्नी को मिलेगा 5.20 लाख मुआवजा, स्थायी लोक अदालत का अहम फैसला
सुलतानपुर, अमृत विचार। स्थायी लोक अदालत ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए अमेठी जनपद की ग्राम परसपट्टी अंगरावां, थाना जामो निवासी कृषक स्व. मंगरू पासी की पत्नी देवमती की याचिका स्वीकार कर 5.20 रुपये लाख मुआवजा देने का आदेश पारित किया। याचिका में कहा गया था कि 21 सितम्बर 2021 को रीठा ओवरब्रिज पर सड़क दुर्घटना में मंगरू पासी की मौत हो गई थी।
पति की आकस्मिक मृत्यु के बाद विधवा ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता की मांग की थी। विपक्ष ने तर्क दिया कि मृत्यु का कारण संदिग्ध है और दावा विलंब से प्रस्तुत किया गया है। किंतु वादिनी ने आधार कार्ड, खतौनी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पुलिस पंचनामा व गवाहों के शपथपत्र सहित पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए।
सभी तथ्यों पर विचार कर अध्यक्ष राधेश्याम यादव व सदस्य मृदुला राय एवं रमेश चंद्र यादव की खंडपीठ ने याचिका स्वीकार करते हुए आदेश दिया कि वादिनी को एक माह में 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता, 10 हजार मानसिक व शारीरिक कष्ट के लिए तथा 10 हजार रुपए वाद व्यय प्रदान किया जाए। अदालत ने भुगतान पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देने का निर्देश दिया।
