बलरामपुर: सात साल बाद हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, 1 लाख 5 हजार रुपये अर्थदंड
बलरामपुर। ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत बलरामपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या के एक अभियुक्त को सात साल बाद आजीवन कारावास तथा 1 लाख 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
मामला वर्ष 2018 का है।
10 मई 2018 को नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बलुहा निवासी अब्दुल मजीद उर्फ कल्लू ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि भूमि विवाद को लेकर उसके पुत्र मोहम्मद शफीक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप नफीस पुत्र अब्दुल मजीद उर्फ कल्लू निवासी बलुहा पर लगा। घटना के बाद थाना नगर कोतवाली में हत्या और आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचना उपेंद्रनाथ राय ने पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया।
अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पांडे के नेतृत्व में मॉनीटरिंग सेल, एडीजीसी नवीन तिवारी और कोतवाली नगर पुलिस की संयुक्त पैरवी के परिणामस्वरूप विशेष न्यायाधीश (एएसजे) बलरामपुर ने नफीस को दोषी मानते हुए उम्रकैद और अर्थदंड की सजा सुनाई। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चल रहे ऑपरेशन कनविक्शन अभियान की सफलता का हिस्सा है, जिसके तहत चिन्हित गंभीर मुकदमों में दोषियों को सख्त सजा दिलाई जा रही है।
