बरेली : आतिशबाजी की दुकानों-गोदाम की जांच के आदेश

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Edited By Pradeep Kumar
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नगर मजिस्ट्रेट, सभी एसडीएम और अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम व द्वितीय को जांच के निर्देश

बरेली, अमृत विचार: दीपावली त्योहार नजदीक आने के मद्देनजर जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने जिलेभर के आतिशबाजी के थोक और फुटकर लाइसेंस धारकों की दुकानों और गोदाम की जांच कराने के आदेश जारी किए हैं। नगर मजिस्ट्रेट के साथ सभी उप जिला मजिस्ट्रेट और अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम व द्वितीय को जांच कर 31 बिंदुओं पर जांच कर आख्या देने के निर्देश दिए हैं।

जिलाधिकारी ने कहा है कि जनपद में बिना वैध लाइसेंस के आतिशबाजी व विस्फोटकों का भंडारण व क्रय-विक्रय करना विस्फोटक अधिनियम के तहत अपराध है। ऐसी स्थिति में संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें। नगर मजिस्ट्रेट, समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट और अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम व द्वितीय को आतिशबाजी लाइसेंसधारकों की सूची भेज निर्देश दिए हैं कि संबंधित सीओ के साथ संयुक्त रूप से भ्रमण करें और अपने क्षेत्र में पायी जाने वाले आतिशबाजी व विस्फोटकों के नवीनीकृत व वैद्य प्रतिष्ठानों को छोड़ उसका अवैध भंडारण व क्रय-विक्रय वालों के विरुद्ध तत्काल नियमानुसार कार्रवाई करें। मुख्य अग्निशमन अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि आतिशबाजी स्थलों के निरीक्षण के दौरान संबंधित मजिस्ट्रेट व क्षेत्राधिकारी से समन्वय स्थापित कर स्थलीय सत्यापन में सहयोग करें।

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