यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा अब निर्धारित तिथि पर होगी, हाईकोर्ट ने दी अनुमति

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Published By Deepak Mishra
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) को 28 सितंबर को प्रस्तावित मुख्य परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दे दी है। हालाँकि कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि परीक्षा के परिणाम वर्तमान विशेष अपील के अंतिम निर्णय पर ही निर्भर होंगे। 

अब यह मामला 7 अक्तूबर 2025 को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने लोक सेवा आयोग की विशेष अपील को स्वीकार करते हुए पारित किया। 

आयोग ने कोर्ट को बताया कि परीक्षा के आयोजन की सभी तैयारियाँ पहले ही पूरी की जा चुकी हैं और तदनुसार प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं तथा परीक्षा केंद्र भी आवंटित कर दिए गए हैं। अतः कोर्ट ने माना कि परीक्षा रद्द करने से सात हज़ार से अधिक अभ्यर्थियों को अंतिम समय में भारी असुविधा और अराजकता का सामना करना पड़ता, इसलिए न्यायहित में परीक्षा समय पर कराना उचित होगा।

अतः रजत मौर्य और 41 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए 25 सितंबर 2025 को न्यायमूर्ति अजीत कुमार की एकलपीठ द्वारा पारित परीक्षा स्थगन आदेश पर रोक लगा दी गई। मामला सहायक अभियंता (सिविल/मैकेनिकल), जिला उद्यान अधिकारी, खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी तथा रसायन, वनस्पति विज्ञान, कृषि विज्ञान और पादप सुरक्षा जैसे विषयों के वरिष्ठ तकनीकी सहायक पदों की भर्ती से संबंधित है। 

आयोग ने दिसंबर 2024 के विज्ञापन के तहत 609 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। याचियों ने आरोप लगाया था कि आयोग ने 26 मई 2025 को घोषित प्रारंभिक परीक्षा परिणाम में विज्ञापन की शर्तों का उल्लंघन किया है। उनका कहना था कि 609 पदों के लिए कम से कम 15 गुना अभ्यर्थियों (यानी लगभग 9,000) को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाना चाहिए था, जबकि आयोग ने केवल 7,358 अभ्यर्थियों को ही चुना। 

इसके अलावा आरक्षित वर्ग के कई उम्मीदवारों ने शिकायत की कि उन्हें खुले वर्ग में शामिल नहीं किया गया, जबकि उन्होंने अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से अधिक अंक प्राप्त किए थे। अतः एकलपीठ ने गत 25 सितंबर को इन तर्कों को स्वीकार करते हुए आदेश दिया था कि आयोग नई मेरिट सूची तैयार करने के बाद ही मुख्य परीक्षा आयोजित करे।

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