बाराबंकी : लाइसेंसी बंदूक से चचेरे भाई की हत्या करने वाले को उम्रकैद, 13 हजार का जुर्माना

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Edited By Amrit Vichar
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बाराबंकी, अमृत विचार। दो साल पहले खेती के विवाद में लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर हत्या करने के प्रकरण में जिला न्यायालय ने मृतक के चचेरे भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही 13 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। 

थाना रामनगर पर हत्या की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत भादवि व आयुध अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त हरिओम पुत्र मंशाराम निवासी गौरापुरवा मजरे गौराचक थाना रामनगर को विभिन्न धाराओं में जिला जज न्यायालय ने दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास के अर्थदण्ड से दण्डित किया। 

संक्षिप्त विवरण के अनुसार रामनगर कोतवाली क्षेत्र के गौराचक गांव निवासी चंद्रपाल वर्मा व मंशाराम वर्मा सगे भाई हैं। मंशाराम के पुत्र हरिओम व चंद्रपाल के इकलौते पुत्र रितेश वर्मा उर्फ रिंकू (35) के बीच खेती की जमीन को लेकर कई साल से विवाद चल रहा था। कुछ महीने पहले राजस्व टीम ने नापजोख भी की थी। 

22 सितंबर 2023 की शाम हरिओम ने शराब पी और छोटे चचेरे भाई रिंकू को गाली देने लगा। रिंकू के घर के सामने ही दोनों में हाथापाई भी हुई। इसी वक्त हरिओम घर से अपनी लाइसेंसी बंदूक उठा लाया और रितेश को गोली मार दी। गोली कनपटी पर लगते ही रितेश गिर गया। 

घटना के बाद हरिओम व उसके परिजन फरार हो गए। घायल रितेश ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इस प्रकरण में तत्कालीन विवेचक निरीक्षक रत्नेश कुमार पाण्डेय द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

नाबालिग अपहरण प्रकरण में चार को उम्रकैद

न्यायालय ने नाबालिग के अपहरण की घटना में 4 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। थाना कोतवाली नगर पर नाबालिग के अपहरण की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त राजू उर्फ सुधीर पुत्र विश्वनाथ निवासी मोहम्मदपुर बंकी थाना कोतवाली नगर, काले जोगी उर्फ इरशाद पुत्र लाडले, जितेन्द्र कुमार उर्फ हरियाली पुत्र श्रीकृष्ण रावत निवासी मोहान थाना हसनगंज जनपद उन्नाव, रामजी पुत्र पुत्तीलाल निवासी चांदू दिवारी थाना कासिमपुर जनपद हरदोई को विभिन्न धाराओं में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट द्वारा दोष सिद्ध करते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास व 50-50 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 

संक्षिप्त विवरण के अनुसार 17 जुलाई 2019 को वादी धर्मेन्द्र कुमार नहरवल निवासी सुढियामऊ थाना फतेहपुर ने अभियुक्तगण द्वारा वादी के पुत्र का अपहरण कर फिरौती मांगे जाने के सम्बन्ध में मुकदमा दर्ज कराया था। कोटे ने संजीत, आलोक श्रीवास्तव व दीपक तिवारी को दोषमुक्त करार दिया।

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