Moradabad: 21 साल पुराने हत्या मामले में दोषी को उम्रकैद

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Published By Monis Khan
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मुरादाबाद, अमृत विचार। हत्या मामले में अदालत ने आरोपी दानिश को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। एक आरोपी की फाइल दूसरी अदालत भेज दी गई जबकि तीसरे को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया।

मामला 19 अक्टूबर 2004 का है, जब मुगलपुरा के गुइयां बाग निवासी मोहम्मद आजम ने भाई मोहम्मद अनवर के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया। बताया कि गुइयां बाग निवासी वसीम ने मोहम्मद अनवर से 2,500 रुपये उधार लिए थे। रुपये वापस मांगे तो वसीम और उसके साथियों दानिश और शानू रंजिश रखने लगे। उस रात आजम और उनके भाई मोहल्ले में खड़े थे, तभी वसीम, दानिश और शानू वहां आए और अनवर पर गोली चला दी।

जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सुनवाई एडीजे-दो कृष्ण कुमार की अदालत में हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने दानिश को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। एडीजीसी ब्रजराज सिंह ने बताया कि आरोपी वसीम की फाइल दूसरी अदालत में चल रही है, जबकि शानू को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया।

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