आजम खान को यतीमखाना बेदखली प्रकरण में हाईकोर्ट से राहत
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान को 2016 के यतीमखाना बेदखली प्रकरण में बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मामले की अंतिम सुनवाई 15 नवंबर 2025 को सुनिश्चित की और ट्रायल कोर्ट के फैसले पर लगी रोक को तब तक बढ़ा दिया।
यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने अधिवक्ताओं की दलीलों और अभिलेखीय कार्यवाही सुनने के बाद पारित किया। कोर्ट ने कहा कि अब सभी पक्षों की दलीलें और दस्तावेज़ पूर्ण हो चुके हैं और मामला अंतिम सुनवाई के लिए तैयार है।
याचिका ट्रायल कोर्ट के 30 मई 2025 के आदेश को चुनौती देते हुए दाखिल की गई थी, जिसमें अभियोजन गवाह विशेष, सेंट्रल वक्त बोर्ड के अध्यक्ष जफर अहमद फारूकी को दोबारा बुलाने और घटनास्थल की वीडियोग्राफी रिकॉर्ड में शामिल करने की मांग को ठुकरा दिया गया था।
याचियों का तर्क है कि यह वीडियोग्राफी उनकी घटनास्थल पर अनुपस्थिति साबित कर सकती है और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के लिए आवश्यक है। यह मामला रामपुर के कोतवाली थाने में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। आगामी 15 नवंबर को होने वाली अंतिम सुनवाई में तय होगा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा जाएगा या निरस्त किया जाएगा।
