Moradabad: इलाहाबाद HC से सपा को बड़ी राहत, मुरादाबाद का कार्यालय खाली करने के आदेश रद
मुरादाबाद, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को जिला प्रशासन के उस आदेश को रद कर दिया जिसमें मुरादाबाद का समाजवादी पार्टी कार्यालय खाली करने को कहा गया था। हाईकोर्ट के इस फैसले को समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।
दरअसल 16 सितंबर को मुरादाबाद जिला प्रशासन ने नोटिस जारी कर बताया था कि सपा का कार्यालय का भवन नजूल की भूमि पर बना है। जिसके आवंटन को 15 साल से ज्यादा हो चुके हैं। लिहाजा समाजवादी पार्टी को आवंटित हुए इस भवन का आवंटन निरस्त किया जाता है। इसके बाद सपा ने नोटिस का जवाब देकर बताया था कि वह समय से किराया जमा करते हैं। उनका कब्जा नियमों के मुताबिक है।
पूरे मामले में समाजवादी पार्टी हाईकोर्ट गई। जहां प्रशासन के इस नोटिस को गलत बताकर याचिका दायर की। मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरे मामले में सुनवाई करते हुए जिला प्रसाशन के आदेश को रद कर दिया। बता दें कि 26 जुलाई 1994 को खुद मुलायम सिंह यादव ने यहां सपा कार्यालय का उद्घाटन किया था। तीन दशक से समाजवादी पार्टी का कार्यालय यहां कायम है।
