Rampur: लूट के बाद चालक की हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास
रामपुर, अमृत विचार। लूट का विरोध करने पर चालक की हत्या करने के मामले में सोमवार को एफटीसी द्वितीय की कोर्ट ने दोषी फराज को आजीवन कारावास और 35 हजार कर जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
सैफनी थाना क्षेत्र के मोहल्ला खेड़ा मझरा निवासी कोमल सिंह का कहना था। उसका बेटा सुमित कुमार पेशे से कार चालक था। 10 अगस्त 2012 को उसका बेटा सुमित घर पर मौजूद था। इस दौरान मोहल्ले के फराज, गुड्डू, अजीम घर पर आ गए थे। उसके बाद तीनों आरोपी कार तय करके उसको बिलारी ले गए थे। शाम के बाद सुमित का फोन बंद आने लगा था। उसके बाद परिजनों के होश उड़ गए थे।
उसके बाद सुमित के पिता अपने बेटों के साथ डिलारी में रहने वाले रिश्तेदारों के यहां पर पहुंच गए थे। उनको सारा मामला बताया, उसके बाद भी लोग सुमित को तलाश रहे थे। इस बीच पीड़ित को पता चला कि उनके बेटे को बिलारी लाने वाले युवक थाने में बंद है। उसके बाद सुमित के पिता थाने पहुंचे। पुलिस को सारा मामला बताया तो पता चला कि आरोपियों ने सुमित की कार को लूटकर उसकी हत्या कर दी है।
उसके बाद पुलिस ने शव को परिजनों के हवाले कर दिया था। इस मामले में तहरीर के आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों पर रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। उसके बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। जिसकी सुनवाई एफटीसी द्वितीय की कोर्ट में हो रही है। सोमवार को न्यायिक अधिकारी राजीव शरन ने दोषी फराज को आजीवन कारावास और 20 हजार का जुर्माना डाला है।
दो आरोपियों का अन्य कोर्ट में चल रहा मुकदमा
एडीजीसी प्रमोद सागर ने बताया कि दो आरोपी गुड्डू और अजीम का दूसरी कोर्ट में मुकदमा चल रही है। दोषी फराज पर धारा 201 में दो वर्ष का कारावास और 2 हजार का जुर्माना, धारा 394 में 10 वर्ष का कारावास और 10 हजार का जुर्माना, धारा 302 में आजीवन कारावास 20 हजार का जुर्माना और धारा 411 में 3 हजार का जुर्माना लगाया है।
