दुष्कर्म मामले में आरोपी को 14 साल की कैद, बलरामपुर कोर्ट ने 60 हजार का जुर्माना लगाया

Amrit Vichar Network
Edited By Anjali Singh
On

बलरामपुर, अमृत विचार। महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को न्यायालय ने 14 वर्ष का कठोर कारावास तथा 60,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला थाना तुलसीपुर का है, जहाँ दिनांक 25 नवम्बर 2022 को वादिनी ने आरोपी तिलकराम यादव पुत्र राजाराम निवासी वजीर डीह, थाना तुलसीपुर, बलरामपुर के विरुद्ध खेत में दुष्कर्म किए जाने की तहरीर दी थी। इस आधार पर मुकदमा  पंजीकृत किया गया।

मामले की विवेचना निरीक्षक विजय कुमार सिंह द्वारा की गई और आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नवीन कुमार तिवारी, मॉनीटरिंग सेल प्रभारी बृजानन्द सिंह एवं थाना तुलसीपुर पुलिस टीम द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। न्यायालय ए.एस.जे. बलरामपुर ने अभियुक्त तिलकराम यादव को दोषी पाते हुए 14 वर्ष का कठोर कारावास और ₹60,000 का अर्थदंड प्रदान करने का आदेश सुनाया।

ये भी पढ़े :
राम मंदिर के ध्वजारोहण की तैयारी पूरी : होगा लाइव प्रसारण, सेना के जवानों ने किया शिखर पर ध्वज का ट्रॉयल

संबंधित समाचार