21 दिन में आपत्तियों का करें निस्तारण... वरना रद्द हो जाएगा आवेदन, झटपट पोर्टल से आवेदन करने वाले को रहना होगा सतर्क
अयोध्या, अमृत विचार : झटपट/ निवेश मित्र पोर्टल पर बिजली कनेक्शन आवेदन करने के बाद आवेदनकर्ता को ध्यान रखना होगा कि 21 दिन में अभियंता द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निस्तारण कर दें, अगर ढिलाई बरती तो बिजली कनेक्शन का आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बिना प्रचार प्रसार के 14 अक्टूबर से लागू कर दी है। जिले में दो हजार से अधिक उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं कि उनके आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं।
उपकेंद्र पहुंचे उपभोक्ताओं को बताया गया कि अब आपत्तियों का निस्तारण अगर 21 दिन में नहीं किया गया तो आवेदन स्वत: निरस्त हो जाएगा, क्योंकि कॉर्पोरेशन ने झटपट पोर्टल को अपग्रेड कर दिया है। अभी तक आपत्तियों का निस्तारण अगर नहीं होता था, तो आवेदन लंबित पड़े रहते थे, अभियंताओं को जवाब देना पड़ता था कि आवेदन क्यों लंबित है? इसलिए यह व्यवस्थाएं ही खत्म कर दी गई है।
बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करने वालों को अब अपने मोबाइल के मैसेज पर ध्यान देना होगा कि कोई आपत्ति लगने का मैसेज तो नहीं आया है। संबंधित ई-मेल एड्रेस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि 21 दिन निकलते ही बिजली कनेक्शन के आवेदन के लिए सारी प्रकिया फिर से अपनानी पड़ेगी। प्रोसेसिंग फीस फिर से जमा करनी होगी। उपभोक्ताओं का तर्क है कि पॉवर कॉर्पोरेशन के जिम्मेदार को कोई नया नियम लागू करने से पहले प्रचार प्रसार करना चाहिए।
बिजली कनेक्शन के लिए आवेदनकर्ताओं को थोड़ा सतर्क रहना होगा। आवेदन के दौरान दस्तावेज पूरे नहीं है तो आपत्ति लगाई जाएगी। इसलिए दस्तावेज पूरे लगाए। यह नई व्यवस्था लागू की गई है। नए सिरे से फिर से आवेदन करना होगा।-बृजेश कुमार, मुख्य अभियंता वितरण
