Bareilly: मौलाना तौकीर रजा की जमानत अर्जियों 21 नवंबर को होगी सुनवाई

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
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विधि संवाददाता, बरेली। आईएमसी मुखिया मौलाना तौकीर रजा खां की तीन जमानत अर्जियों पर सुनवाई मंगलवार को फिर टल गयी। कोतवाली थाने में दर्ज तीन मामलों में तौकीर रजा की जमानत अर्जियों पर अदालत में सुनवाई फिर टल गयी, अब इन तीनों अर्जियों पर एडीजे-4 की अदालत में 21 नवम्बर को सुनवाई होगी।

वहीं बारादरी थाने में दर्ज तीन मुकदमों की जमानत अर्जियों पर बुधवार को सुनवाई की तिथि नियत है। 26 सितंबर को बवाल कराने के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा इस समय फतेहगढ़ जेल में निरुद्ध हैं। 25 नवंबर तक सीजेएम कोर्ट ने रिमांड मंजूर की हुई है। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेशी होती है।

फाइनेंस कंपनी के रिलेशनशिप ऑफिसर की जमानत अर्जी खारिज
विधि संवाददाता, बरेली। फाइनेंस कंपनी के कस्टमर रिलेशनशिप ऑफीसर थाना क्योलड़िया ग्राम धनौर जागीर निवासी उमा शंकर की अग्रिम जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय अशोक कुमार यादव ने खारिज कर दी। आईआईएफएल समस्ता फाइनेंस लिमिटेड नवाबगंज शाखा के एरिया प्रबंधक छेदा लाल ने थाना नवाबगंज में तहरीर देकर बताया था कि कम्पनी आरबीआई के प्रावधानों के तहत महिलाओं को लोन देती है। शाखा में कार्यरत उमाशंकर द्वारा उसके कार्यकाल (15 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 तक) फर्जी कागजात तैयार कर फर्जी तरीके से लोन दिया गया व ग्राहकों से लोन की किस्त की वसूली कर कम्पनी में जमा नहीं किया गया। इस बात की जानकारी तब हुई जब दूसरे कर्मचारी को लोन की वसूली के लिए भेजा गया। कई लोगों से कुल 3 लाख 66 हजार 550 रुपये का गबन किया गया है, जिसमें से केवल 11,010 रुपये ही कम्पनी में जमा किये। पुलिस ने धोखाधड़ी, जालसाजी, कूटरचना, गबन की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी।

दहेज उत्पीड़न के आरोपी पति, सास समेत 5 बरी
विधि संवाददाता, बरेली : विवाहिता से दहेज की मांग को लेकर मारपीट करने के आरोपी थाना शाही ग्राम परवई निवासी पति मुख्तयार, सास मलोकी, देवर इल्यास, बाबू व ननद सलमा को संदेह का लाभ प्रदान करते हुए एसीजेएम सुब्रत पाठक ने बरी कर दिया। वादी मुकदमा दीन मोहम्मद ने थाना भोजीपुरा में वर्ष 2019 में तहरीर देकर बताया था कि बहन की शादी 6 साल पहले मुख्तयार के साथ की थी, जिसमें माता-पिता और उसने सामर्थ्य से अधिक दान-दहेज दिया था। शादी के बाद से ही बहन के ससुराल वाले कम दहेज का ताना देकर उसके साथ मारपीट व शोषण करने लगे व अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न करने पर बहन को एकराय होकर लात घूंसों से मारा-पीटा व पहने हुए कपड़ों में घर से निकाल दिया। पुलिस ने पति समेत 5 के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न, मारपीट की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। अदालत में गवाही के दौरान वादी व उसकी बहन कोर्ट में अपने बयान से मुकर गये।

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