बरेली बवाल: आईएमसी का फर्जी पत्र बनाने के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

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Published By Monis Khan
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विधि संवाददाता, बरेली। शहर में 26 सितंबर को हुए बवाल को कराने के लिए फर्जी पत्र तैयार करने के मामले में बिहारीपुर निवासी अफजाल बेग, मुनीर इदरीसी, फाइक इन्कलेव निवासी फरहत खां समेत तीन की जमानत अर्जियां अपर सत्र न्यायाधीश अमृता शुक्ला ने खारिज कर दीं।

सरकारी वकील महेश यादव ने बताया कि अभियोजन कथानक के अनुसार 26 सितंबर को मौलाना तौकीर रजा द्वारा धरना देने के लिए लोगों को बुलाया गया था। इसके एक दिन पूर्व 25 सितंबर को डॉ. नफीस और नदीम खान ने आपसी साजिश करके एक फर्जी पत्र तैयार किया, जिस पर कूटरचना कर आईएमसी का आधिकारिक पत्र दर्शात हुए जारी किया गया। पुलिस ने बीएनएस की सुसंगत धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी।

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