Bareilly: नाबालिग संग रेप कर गर्भवती करने वाले को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Amrit Vichar Network
Published By Monis Khan
On

विधि संवाददाता, अमृत विचार। नाबालिग लड़की (16) को तीन वर्ष पूर्व बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म किया गया। इससे वह गर्भवती हो गयी। थाना बिथरी चैनपुर क्षेत्र निवासी आमिर हुसैन (22) को परीक्षण में दोषी पाते हुए स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट देवाशीष ने आजीवन कारावास व 27 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को बतौर मुआवजा मिलेगी। इसके अलावा कोर्ट ने सरकार को भी 25 हजार रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में पीड़िता को देने का निर्देश दिया है।

सरकारी वकील राजीव तिवारी ने बताया कि पीड़िता की मां ने थाना इज्जत नगर में तहरीर देकर बताया था कि उसकी पुत्री को 1 फरवरी 2022 को सुबह करीब 3 बजे आमिर नाम का लड़का भगा कर ले गया है। काफी तलाशा गया, लेकिन पुत्री का कोई पता नहीं चला है। 21 मार्च 2022 को सुबह उसके लड़के के नम्बर पर कॉल आयी तो पुत्री ने बताया कि आमिर ने बंधक बना रखा है।

तभी फोन पर मारपीट और चीख-पुकार की आवाजें आईं। इसके बाद फोन कट गया। उसकी पुत्री बहुत घबरायी हुई थी। अंदेशा है कि आमिर पुत्री की हत्या न कर दे। पुलिस ने बहला फुसलाकर ले जाने का मुकदमा दर्ज कर विवेचना में पीड़िता के बयान के आधार पर दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। अभियोजन ने 10 गवाह पेश किये।

 

संबंधित समाचार