UP: गंगा में अवैध बालू खनन पर लगाया 25 लाख से अधिक का जुर्माना
संभल, अमृत विचार। जनपद संभल में अनुज्ञा की आड़ में अवैध खनन और ओवरलोडिंग के मामले में पूर्व मंत्री अजीत यादव की शिकायत पर जिलाधिकारी के निर्देशन में कराई गई जांच के बाद खनन अधिकारी और एसडीएम की संयुक्त कार्रवाई में अवैध खनन को लेकर 25 लाख 40 हजार 70 रुपये का भारी जुर्माना लगाया गया है।
पूरा मामला गुन्नौर तहसील क्षेत्र के गांव होतमगढ़ी का है जहां अनुज्ञा की आड़ में लंबे समय से अवैध खनन किया जा रहा था। भाजपा नेता व पूर्व मंत्री अजीत यादव ने मामला उठाया तो इसे लेकर कार्रवाई की कवायद शुरु की गई। जिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान लेकर जांच कराई तो फर्जीवाड़ा खुलकर सामने आ गया। इसके बाद ही अब जुर्माना लगाने की कार्रवाई की गई है। खनन अधिकारी शिवम कुमार सिंह ने बताया कि जांच में पाया गया कि अनुज्ञाधारक द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से बाहर दो पिट्स बनाकर कुल 6513 घन मीटर बालू का अवैध खनन और परिवहन किया गया।
यह कृत्य उत्तर प्रदेश खनिज परिहार नियमावली-2021 के नियम 3, 58 व 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा 4 व 21 का स्पष्ट उल्लंघन है। स्वीकृत क्षेत्र से बाहर 6513 घन मीटर बालू का खनन व परिवहन किए जाने से 25 लाख 40 हजार 70 रुपये के राजस्व की क्षति आंकी गई है। इसी आधार पर जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पैंसिया द्वारा अनुज्ञाधारी के विरुद्ध उक्त राशि का अर्थदण्ड अधिरोपित किए जाने का आदेश एवं नोटिस जारी किया है।
पूर्व मंत्री की शिकायत से खुला मामला
संभल। 12 दिसंबर को पूर्व मंत्री अजीत कुमार राजू ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर अवैध खनन का मामला उठाया था। उन्होंने बताया कि गांव होतमगढ़ी में रश्मि यादव पत्नी लक्ष्मी नारायण द्वारा गाटा संख्या 342, 343 व 344 में 2.04 हेक्टेयर क्षेत्र से बाढ़ के दौरान आई बालू हटाने के नाम पर अनुमति ली गई थी, लेकिन मानकों से अधिक गहराई तक खुदाई कर 50 हजार घन मीटर से अधिक बालू का खनन कर लिया गया। इसके अलावा गांव की अन्य गाटाओं राजो देवी, अंगूरी देवी, ग्राम समाज तथा गांव ईसमपुर सैलाब में भी अनुमति से कई गुना अधिक ओवरलोड बालू खनन किए जाने की शिकायत की गई थी। बताया गया कि रश्मि यादव के पति सरकारी फार्मासिस्ट हैं।
