30 करोड़ की संपत्ति और पाकिस्तानी कनेक्शन... शम्सुल हुदा खान पर ईडी ने कसा शिकंजा
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को बताया कि उसने ब्रिटेन में रह रहे उत्तर प्रदेश के इस्लामी उपदेशक शम्सुल हुदा खान के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया है। अधिकारियों के अनुसार, खान पर पाकिस्तानी संगठन सहित कट्टरपंथी संगठनों से संबंध होने के आरोप हैं। उन्होंने बताया कि धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज यह मामला उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) की प्राथमिकी पर आधारित है।
संघीय जांच एजेंसी के मुताबिक, खान को 1984 में उत्तर प्रदेश के एक सरकारी सहायता प्राप्त मदरसे में सहायक शिक्षक नियुक्त किया गया था। अधिकारियों के अनुसार, आरोप है कि उसने 2013 में ब्रिटेन की नागरिकता हासिल कर ली, लेकिन इसके बावजूद 2013 से 2017 के बीच विदेश में रहते हुए भी वेतन लेता रहा, जबकि उस अवधि में वह न तो भारतीय नागरिक था और न ही शिक्षण कार्य कर रहा था। खान से इस मामले पर प्रतिक्रिया के लिए संपर्क नहीं हो सका है। जांच में यह भी सामने आया है कि खान ने पिछले 20 वर्षों में कई देशों की यात्राएं कीं और सात से आठ भारतीय बैंक खातों के जरिए कथित तौर पर धन प्राप्त किया।
अधिकारियों के अनुसार, खान ने करीब 30 करोड़ रुपये मूल्य की लगभग 12 अचल संपत्तियां भी कथित तौर पर अर्जित की हैं। उस पर कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने और धार्मिक शिक्षा की आड़ में अवैध वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है।
ईडी अधिकारियों ने बताया कि आजमगढ़ जिले के मूल निवासी खान ने अपने गैर-सरकारी संगठन ‘राजा फाउंडेशन’ तथा निजी बैंक खातों के माध्यम से कथित तौर पर विभिन्न मदरसों को धन पहुंचाया। उस पर आजमगढ़ और संत कबीर नगर में दो मदरसे स्थापित करने का भी आरोप है, जिनके पंजीकरण बाद में रद्द कर दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि ब्रिटेन स्थित कट्टरपंथी संगठनों से उसके संबंधों की जांच की जा रही है। इसके अलावा, खान के पाकिस्तान दौरे की भी जानकारी सामने आई है और अधिकारियों का आरोप है कि वह पाकिस्तानी कट्टरपंथी संगठन ‘दावत-ए-इस्लामी’ का सदस्य है। ईडी ने बताया कि जांच के तहत आरोपी के वित्तपोषण नेटवर्क, विदेशी संपर्कों और संपत्तियों की विस्तृत छानबीन की जा रही है।
