आजमगढ़ : पशु तस्करी के आरोप में ग्राम प्रधान समेत तीन पर मुकदमा दर्ज, जानें पूरा मामला

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आजमगढ़। आजमगढ़ जिले में जीयनपुर क्षेत्र के पारन कुंडा गांव में तस्करी के लिये एक गौशाला से पशु चोरी की साजिश रचने के आरोप में पुलिस ने एक ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव तथा गौशाला के रखरखावकर्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने यह जानकारी दी।

अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण क्षेत्र) चिराग जैन ने सोमवार को बताया कि शनिवार रात अजमतगढ़ विकास खंड के पारनकुण्डा में गौशाला से कुछ लोगों ने दो वाहनों पर गोवंशीय पशु ले जाने की कोशिश की। जैन के अनुसार इन लोगों ने कुछ जानवरों को अपने वाहनों पर चढ़ा भी लिया था, मगर पुलिस की सक्रियता की वजह से वे अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके और उन्हें भागना पड़ा।

पुलिस ने वाहनों से घायल हालत में चार पशुओं को बरामद किया। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले में लाटघाट पुलिस चौकी के प्रभारी जफर खान की तहरीर पर रविवार को एक अज्ञात गौ-तस्कर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 

जैन ने बताया कि घटना की सूचना पर जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने एक जांच समिति बनाई जिसकी रिपोर्ट पर रविवार को ही अजमतगढ़ के खंड विकास अधिकारी जितेंद्र कुमार मिश्रा की तहरीर पर ग्राम प्रधान राजमती देवी, ग्राम पंचायत सचिव सुरेंद्र प्रसाद और गौशाला के रखरखावकर्ता पप्पू शाही के खिलाफ गौशाला में पशुओं की चोरी की साजिश में शामिल होने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया।

मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि वारदात के समय गौशाला का ताला खुला था और उनमें पशुओं की रखरखाव की कोई व्यवस्था नहीं थी। जैन ने बताया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध नियमानुसार सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी।  

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