Bareilly : बवाल के आरोपी सुब्हान की जमानत अर्जी खारिज, पुलिस पर फेंका था पेट्रोल बम

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Published By Monis Khan
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विधि संवाददाता, बरेली। शहर में 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर भीड़ द्वारा बारादरी क्षेत्र में पुलिस पर पथराव, पेट्रोल बम से जानलेवा हमला करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अमृता शुक्ला ने थाना बारादरी क्षेत्र के घेर मीरा की पैठ निवासी सुब्हान की जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपी को 29 सितंबर को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने रिमांड मंजूर कर जेल भेज दिया था।

महिला की गैर इरादतन हत्या के प्रयास में पांच वर्ष कैद
युवती के सिर पर गंभीर चोट पहुंचाकर आठ वर्ष पूर्व गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय राघवेन्द्र मणि ने थाना अलीगंज ग्राम सत्तार नगर निवासी मुन्ना लाल को परीक्षण में दोषी पाते हुए पांच वर्ष कठोर कारावास और 12 हजार 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।सरकारी वकील संतोष श्रीवास्तव ने बताया कि वादिनी/चुटैल अलीगंज सत्तार नगर निवासी रानी ने थाना अलीगंज में सूचना देकर बताया था कि 11 अप्रैल 2017 को 12.15 बजे पुराने मुकदमे को लेकर मुन्ना लाल गाली-गलौज करने लगे। उसने गाली देने को मना किया तो लाठी-डंडों व लात-घूंसों से मारना पीटना शुरू कर दिया। पुलिस ने मारपीट, अपमानित करने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना में सिर में गंभीर चोट पाए जाने पर गैर इरादतन हत्या के प्रयास की धारा की बढ़ोत्तरी करते हुए आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। अभियोजन ने 7 गवाह पेश किये।


मानसिक मंदित नाबालिग के अपहरण, छेड़छाड़ में दो को चार वर्ष कैद
बच्चों के साथ खेल रही मानसिक मंदित (10) लड़की का आठ वर्ष पूर्व अपहरण करके छेड़छाड़ करने के मामले में थाना बारादरी हरुनगला निवासी राजेश व चक नवादा निवासी इतवारी को परीक्षण में दोषी पाते हुए स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट कोर्ट हेमेंद्र कुमार सिंह ने प्रत्येक को 4-4 वर्ष कारावास व 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। सरकारी वकील सरनाम सिंह ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना प्रेमनगर में तहरीर देकर बताया था कि 8 मार्च 2017 को दोपहर 11.30 बजे घर के सामने सड़क पर बच्चों के साथ खेल रही थी तभी कोई दो रिक्शे वाले उसको बहला फुसलाकर अपनी रिक्शा में बैठाकर डाकखाना रेलवे क्राॅसिंग की तरफ छेड़छाड़ करते हुए अपहरण करके ले गये। जानकारी मिलने पर काफी खोजबीन की मगर बेटी का पता नहीं चला। पुलिस ने अपहरण, छेड़छाड, पाॅक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। अभियोजन ने 10 गवाह पेश किये।

 

 

 

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