UP : 164 पैकेज्ड ड्रिंकिंग व मिनरल वाटर इकाइयों के लाइसेंस होंगे निलंबित
लखनऊ, अमृत विचार : आमजन को सुरक्षित, स्वच्छ एवं गुणवत्तापरक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाए गए जांच अभियान के तहत 164 पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर एवं पैकेज्ड मिनरल वाटर प्रसंस्करण इकाइयों में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने के कारण उनके खाद्य लाइसेंस निलंबित कर खाद्य व्यवसाय बंद कराने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के आधार पर 104 प्रसंस्करण इकाइयों को सुधार सूचना जारी करने का निर्णय लिया गया है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने प्रदेशभर में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर एवं पैकेज्ड मिनरल वाटर की प्रसंस्करण इकाइयों पर एक साथ प्रवर्तन अभियान चलाया। यह अभियान मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप उप्र. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की आयुक्त डॉ.रोशन जैकब के निर्देश पर गठित अंतरजनपदीय टीमों द्वारा चलाया गया है।
अभियान के तहत कुल 522 पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर एवं पैकेज्ड मिनरल वाटर प्रसंस्करण इकाइयों का निरीक्षण किया गया, जिनमें से 140 प्रतिष्ठान मौके पर बंद पाए गए। शेष 382 इकाइयों का निरीक्षण कर 387 नमूने जांच के लिए संग्रहित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2025 में जिन इकाइयों के संग्रहित नमूने जांच में असुरक्षित घोषित किए गए थे, उनके लाइसेंस भी निलंबित करने का निर्णय लिया गया है।
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खाद्य सुरक्षा मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
डॉ.रोशन जैकब, आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उप्र.
