बाराबंकी में नाबालिग से दुष्कर्म आरोपी को मिली 20 साल की सजा, पॉक्सो एक्ट में दोषी साबित

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Published By Anjali Singh
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बाराबंकी, अमृत विचार। न्यायालय ने नाबालिग से कुकर्म प्रकरण में दोष सिद्ध अभियुक्त को 20 वर्ष कठोर कारावास व 12 हजार रुपये अर्थदण्ड अदा करने की सजा सुनाई है। थाना फतेहपुर पर नाबालिग से बलात्संग के सम्बन्ध में पंजीकृत भादवि व पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त गुड्डू रावत उर्फ शिव कुमार पुत्र विद्या प्रसाद रावत निवासी ग्राम पैगुवा थाना फतेहपुर को विभिन्न धाराओं में अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या 45 द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 

संक्षिप्त विवरण के अनुसार 13 फरवरी 2024 को थाना फतेहपुर पर क्षेत्रान्तर्गत निवासी द्वारा अभियुक्त गुड्डू रावत उर्फ शिव कुमार पुत्र विद्या प्रसाद रावत निवासी ग्राम पैगुवा थाना फतेहपुर के विरुद्ध वादी के नाबालिग पुत्र के साथ छेडछाड़, गलत हरकत करने के सम्बन्ध में सूचना दी गई। 

सूचना के आधार पर थाना फतेहपुर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक अतिरिक्त निरीक्षक रामनरेश यादव द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

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