Bareilly : सीलिंग संग निजी भूमि पर बनवा डाला छात्रावास, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग पर निर्माण कराने का आरोप

Amrit Vichar Network
Published By Monis Khan
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बरेली, अमृत विचार। ग्रामीण सीलिंग की भूमि पर नेकपुर में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने छात्रावास का निर्माण कराया है। निर्माण होने के कई साल बाद सीलिंग भूमि के साथ निजी भूमि पर छात्रावास बनाने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। नेकपुर निवासी संचीता पटेल ने एक हजार वर्गमीटर भूमि अपनी बताई। संचीता ने कहा है कि उनकी सहमति या मुआवजे के भुगतान के बिना अवैध रूप से भवन का निर्माण कर लिया। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में मामले की सुनवाई के लिए डीएम के निर्देश पर समिति गठित की गयी है।

दरअसल, पिछले साल नेकपुर की संचीता पटेल ने हाई कोर्ट इलाहाबाद में याचिका दाखिल की। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 22 सितंबर 2025 को आदेश सुनाया। आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी ने समिति गठित की है, ताकि प्रकरण में विधिवत सुनवाई की जा सके। प्रशासन की ओर से जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को भेजे पत्र में कहा गया है कि अपर जिलाधिकारी नगर/नियत प्राधिकारी ग्रामीण सीलिंग की ओर से 31 दिसंबर 2025 काे जारी पत्र का संज्ञान लें। 

इसमें संचीता पटेल पत्नी राजेश पटेल निवासी नेकपुर ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में 3 अक्टूबर 2025 को अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता ने उसमें बताया है कि 18 सितंबर 2020 को खाता संख्या 878 में स्थित कुछ निर्धारित भूमि जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को नि:शुल्क हस्तांतरित की गयी थी। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने याचिकाकर्ताओं की लगभग 1000 वर्गमीटर भूमि (गाटा संख्या 948/1 और 949/1) पर उनकी सहमति या मुआवजे के भुगतान के बिना अवैध रूप से भवन का निर्माण कर लिया। अब इस प्रकरण में समिति गठित कर सुनवाई होगी। इधर, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी चमन सिंह ने बताया कि प्रकरण पुराना है। सीलिंग भूमि पर भवन बनाया गया है, अभिलेखीय जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

समिति में यह अधिकारी शामिल किए गए समिति में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) अध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण के सचिव, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, अपर नगर आयुक्त, उप जिलाधिकारी सदर, लोनिवि के प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी बतौर सदस्य नामित किए हैं।

एडीएम फाइनेंस ने जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी को भेजी फाइल
एडीएम फाइनेंस संतोष कुमार सिंह ने इस प्रकरण से संबंधित फाइल भेजते हुए जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी से कहा है कि प्रकरण उनके कार्यालय से संबंधित है, इसीलिए जिलाधिकारी के 9 जनवरी के आदेश के क्रम में प्रकरण में कार्रवाई के लिए उन्हें नामित किया है। प्रकरण से संबंधित मूल पत्रावली इसलिए भेजी है ताकि अग्रिम कार्रवाई के लिए नियमानुसार पत्रावली प्रस्तुत करें।

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