सुलतानपुर : हत्या के मामले में तीन दोषी करार, 27 जनवरी को सजा

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Published By Deepak Mishra
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चांदा थाना क्षेत्र के फरमापुर गांव में पांच वर्ष पूर्व हुई धारदार हथियार से अनूप शुक्ल की हत्या से जुड़ा मामला

सुलतानपुर, अमृत विचार। चांदा थाना क्षेत्र के फरमापुर गांव में पांच वर्ष पूर्व हुई धारदार हथियार से हत्या व जानलेवा हमले के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश निशा सिंह की अदालत ने गुरुवार को तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया। दोषियों को जेल से तलब कर अदालत 27 जनवरी को सजा पर फैसला सुनाएगी।

एडीजीसी संदीप सिंह के अनुसार, 9 सितंबर 2020 की शाम फरमापुर निवासी अनूप शुक्ल हरीशचंद्र की दुकान से सामान लेने गए थे। इसी दौरान कहासुनी के बाद हरीशचंद्र खरवार उसके पुत्र वीर खरवार उर्फ विशाल, विकास खरवार व एक अन्य ने अनूप शुक्ल पर धारदार हथियार से हमला कर दिया।

बचाव में पहुंचे वादिनी शालिनी शुक्ल के पिता अमित शुक्ल पर भी जानलेवा हमला किया गया। हमले में अनूप शुक्ल की मौत हो गई, जबकि अमित शुक्ल गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।

विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने नौ गवाहों की गवाही कराई। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने हरीशचंद्र, वीर खरवार उर्फ विशाल और विकास खरवार को हत्या व जानलेवा हमले का दोषी पाया। वहीं, एक अन्य आरोपी किशोर होने के कारण उसका मामला किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन है।

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