नगर निगम के कल्याण मंडपों का किराया 40 फीसदी बढ़ा, झूलेलाल वाटिका का भी किराया हुआ दोगुना, देखें पूरी लिस्ट

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Published By Muskan Dixit
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होटल-रेस्टोरेंट में खाना और अस्पताल-नर्सिंग होम में इलाज महंगा। नए 21 ट्रेड लाइसेंस शुल्क पर व्यापारियों काे राहत

लखनऊ, अमृत विचार : नगर निगम के कल्याण मंडपों का किराया 40 फीसदी तक और झूलेलाल वाटिका का दोगुना कर करने का प्रस्ताव मंगलवार को नगर निगम सदन की बैठक में पास कर दिया गया। इससे मांगलिक कार्य करने पर अधिक खर्च करना पड़ेगा। होटल-रेस्टोरेंट में खाना और अस्पताल-नर्सिंग होम में इलाज भी महंगा हो गया है।

सामाजिक कार्य के लिए झूलेलाल वाटिका का किराया 5 से बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दिया गया। व्यावसायिक कार्य के लिए अब 1.50 लाख के बजाए 3 लाख रुपये देने होंगे। व्यापारियों की आपत्ति और विरोध के बाद 21 ट्रेड सेक्टर में लाइसेंस शुल्क के फैसले को नगर निगम सदन ने वापस ले लिया है। इसके लिए समिति गठित की गई है, जिसकी रिपोर्ट एक महीने बाद नगर आयुक्त और महापौर को सौंपी जाएगी। महापौर सुषमा खर्कवाल ने बताया कि कल्याण मंडप का किराया कई वर्षों से नहीं बढ़ाया गया था। सदन में 50 प्रतिशत किराया बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन चर्चा के बाद 40 प्रतिशत ही बढोतरी पर सहमति बनी है।

कल्याण मंडप व सामुदायिक केंद्र के किराए में बढ़ोत्तरी

कल्याण मंडप            पुराना किराया     नई दरें
महानगर    64,800         90,720
पटेल पार्क    12000   16,800
सामुदायिक केंद्र,डालीगंज 2950              4,130
जियामऊ कल्याण मंडप 45660     63,924
बाबू बनारसी दास  7000                 9,800
लालकुआं कल्याण मंडप 5000        7000
गणेशगंज कल्याण मंडप  5900                      8260
नरही कल्याण मंडप  5900          8260
विकास नगर कल्याण मंडप 59000             82600
विकास नगर सेक्टर चार  29500    41300
मानसरोवर कल्याण मंडप 88500      123900
आनंद नगर कल्याण मंडप 11000 15400
सरस्वती कल्याण मंडप    11800  16520

   

झलेलाल वाटिका का किराया  पहले (प्रतिदिन) नई दरें
सामाजिक एवं धार्मिक कार्य के लिए  5,000  10,000
व्यावसायिक कार्यक्रम के लिए  1,50,000           3,00000
प्रतिभूति धनराशि       15,000   30,000
सरकारी कार्यक्रम के लिए 10,000  25,000

लाइसेंस शुल्क की अब ये होंगी दरें (वार्षिक रुपये में)

मदवार      निर्धारित दरें नई दरें
नर्सिंग होम, अस्पताल  50 बेड तक    7500   15000
नर्सिंग होम, अस्पताल 51 से 100 बेड तक 15000  30000
नर्सिंग होम, अस्पताल 101 से 250 बेड तक 20000   40000
नर्सिंग होम, अस्पताल 251 से 500 बेड तक 35000     70000
पैथालॉजी       5000     10000
डायग्नोस्टिक सेंटर, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड 10000    20000
आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक क्लीनिक  4000  8000
होटल, गेस्ट हाउस 20 बेड तक   2000    10000
होटल, गेस्ट हाउस 20 बेड से ऊपर    3000      15000
रेस्टोरेंट, जलपान गृह    2000  10000
मॉडल शॉप  60000             85000

नामांतरण शुल्क अब अधिकतम 10 हजार

भवनों के नाम परिवर्तन की नई दरें लागू करने के प्रस्ताव को बैठक में मंजूरी दे दी गई। लखनऊ नगर निगम (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन) उपविधि 2025 को अगले वित्तीय वर्ष से लागू कर दिया जाएगा। उत्तराधिकार के प्रकरण में नामांतरण शुल्क 1000 वर्गफीट क्षेत्रफल तक 1000 रुपये और अधिकतम शुल्क 5,000 रुपये निर्धारित किया गया है। रजिस्ट्री के प्रकरणों में 5 लाख रुपये तक संपत्ति के मूल्य पर नामांतरण शुल्क न्यूनतम 3500 रुपये और 50 लाख रुपये से अधिक मूल्य पर अधिकतम 10,000 रुपये रखा गया है।

उत्तराधिकार के प्रकरणों में ये होंगी दरें

संपत्ति का क्षेत्रफल  (वर्गफीट में)  धनराशि (रुपये)
1000 तक   1000
1001 से 2000 तक 2000
2001 से 3000 तक 3000
3000 से अधिक 5000

सर्किल रेट या रजिस्ट्री पर नामांतरण शुल्क

संपत्ति का मूल्य    धनराशि (रुपये में)
5 लाख तक     3500
5 से 10 लाख तक     5500
10 से 20 लाख तक 7500
20 से 30 लाख तक     9500
50 लाख से ऊपर    10000

 

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