Bareilly : तीन दुर्घटनाओं में मृतक आश्रितों को 1.57 करोड़ का मुआवजा देगा परिवहन निगम
विधि संवाददाता, बरेली। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण की ओर से तीन याचिकाओं को निस्तारित कर सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को कुल 1 करोड़ सत्तावन लाख तिरपन हजार नौ सौ नवासी रुपये मुआवजा दिये जाने का निर्णय दिया गया है।
प्रथम याचिका में 55 वर्षीय रामपाल की रोडवेज बस से थाना भमोरा क्षेत्र में दुर्घटना हुई थी, जिसमें न्यायालय ने मृतक के आश्रित को 37,61,020 रुपये व द्वितीय याचिका में सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले सहदेव सिंह की पत्नी व बच्चों को 54,80,911 रुपये व तृतीय याचिका में सुधीर कुमार की रोडवेज बस से बजीरगंज थाना क्षेत्र में दुर्घटना हुई थी, जिसमें सुधीर कुमार यादव की पत्नी व बच्चों को 65,12,058 रुपये मुआवजा निर्धारित कर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को मय 7 प्रतिशत ब्याज याचिका दायर होने की तिथि से निर्णीत होने की तिथि तक एक माह के भीतर मृतकों के आश्रितों को अदा किये जाने का आदेश दिया है। याचिकाओं की पैरवी मृतकों के आश्रितों की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता पीके अग्रवाल, अधिवक्ता मिथलेश कुमार सिंह और अधिवक्ता शैलेन्द्र अग्रवाल ने की।
