सुलतानपुर : चिकित्सक हत्याकांड में दो दोषी करार, 24 मार्च को सुनाई जाएगी सजा

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Published By Virendra Pandey
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सुलतानपुर, अमृत विचार : चर्चित चिकित्सक डॉ. घनश्याम तिवारी हत्याकांड में बुधवार को अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी अजय नारायण सिंह और दीपक सिंह को हत्या सहित अन्य आरोपों में दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को तत्काल हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। अब अदालत 24 मार्च को दोषियों को जेल से तलब कर सजा का ऐलान करेगी।

धनश्याम तिवारी
डॉ. घनश्याम तिवारी की फाइल फोटो

 

एडीजे प्रथम संध्या चौधरी की अदालत में सुनवाई के दौरान फैसले को लेकर पूरे जिले की नजरें टिकी रहीं। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी पवन दूबे व वादी निशा तिवारी के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने प्रभावी पैरवी करते हुए आठ अभियोजन गवाह पेश किए।  गौरतलब है कि लंभुआ क्षेत्र के सखोली कला गांव निवासी डॉ. घनश्याम तिवारी जयसिंहपुर सीएचसी में संविदा चिकित्सक थे। 

23 सितंबर 2023 को कोतवाली नगर के नरायनपुर गांव में उनकी पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अजय नारायण सिंह, उनके पिता जगदीश नारायण सिंह, चचेरे भाई विजय नारायण सिंह और ड्राइवर दीपक सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान आरोपी विजय नारायण सिंह और जगदीश नारायण सिंह की मृत्यु हो चुकी है। वहीं, फैसले के मद्देनजर मृतक की पत्नी निशा तिवारी की सुरक्षा बढ़ाते हुए तीन पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। अब पूरे मामले में सजा के ऐलान पर लोगों की नजरें टिकी हैं।

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