सुलतानपुर : धोखाधड़ी के मामले में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी गईं जेल, अंतरिम जमानत खारिज
राजेश मसाला की पत्नी हैं पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी
सुलतानपुर, अमृत विचार। धोखाधड़ी के चर्चित मामले में अमेठी की पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी को गुरुवार को बड़ा झटका लगा। प्रभारी सेशन जज राकेश पांडेय की अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत अर्जी खारिज करते हुए उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया है। साथ ही नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 30 मार्च की तारीख नियत की गई है।
गौरतलब है कि इससे पहले चंद्रमा देवी ने एसीजेएम कोर्ट मजिस्ट्रेट भव्या श्रीवास्तव की अदालत में सरेंडर कर जमानत की मांग की थी, जहां आरोपों को गंभीर मानते हुए उनकी अर्जी खारिज कर दी गई थी। इसके बाद उनके अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। मामले में परिवादी की ओर से अजीजुर्रहमान तथा डीजीसी क्रिमिनल रामअचल मिश्र ने जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अंतरिम जमानत देने से इनकार करते हुए उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।
अमेठी के उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष घनश्याम सोनी ने आरोप लगाया है कि नगर पंचायत अध्यक्ष रहते हुए चंद्रमा देवी ने धोखाधड़ी कर उनका मकान अन्य लोगों लल्लू प्रसाद सोनी, लालजी सोनी, पुजारी लाल सोनी व संगम लाल सोनी के नाम दर्ज करा दिया। इस संबंध में कोर्ट ने 8 फरवरी 2024 को सभी आरोपितों को विचारण हेतु तलब किया था।
उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट के निर्देश पर चंद्रमा देवी ने ट्रायल कोर्ट में सरेंडर किया था, लेकिन अब अंतरिम राहत न मिलने से उन्हें जेल भेज दिया गया है। मामले की अगली महत्वपूर्ण सुनवाई 30 मार्च को होगी। विदित हो कि चंद्रमा देवी प्रदेश के बड़े उद्योगपति राजेश अग्रहरि (राजेश मसाला) की पत्नी है। वर्तमान में राजेश अग्रहरि अमेठी जिला पंचायत अध्यक्ष भी है।
