सुलतानपुर : पीएसी जवान व उसके पुत्र की हत्या में दो दोषियों को उम्रकैद, एक लाख 70 हजार रुपए अर्थदंड
सुलतानपुर, अमृत विचार। बहुचर्चित रिटायर्ड पीएसी जवान और उसके पुत्र की हत्या के मामले में जिला जज सुनील कुमार की अदालत ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 85-85 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी निर्देश दिया कि अर्थदंड की राशि में से डेढ़ लाख रुपये मृतक हरिनारायण सिंह की पत्नी को बतौर क्षतिपूर्ति दिए जाएं।
अभियोजन की ओर से एडीजीसी मनोज दुबे के अनुसार, 3 मार्च 2010 की शाम करीब सात बजे जयसिंहपुर क्षेत्र के गुड्डुरपुर सागर उमर का पुरवा के पास रिटायर्ड पीएसी जवान हरिनारायण सिंह और उनके पुत्र संदीप की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जबकि झिनकू यादव गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मामले में वादी शिवशंकर सिंह की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जो बाद में स्वयं आरोपी बना दिया गया। ट्रायल के दौरान शिवशंकर सिंह व एक अन्य आरोपी जितेंद्र की मृत्यु हो चुकी है।
विचारण के दौरान बालीपुर मजरे सेवतरी निवासी वृजेश वर्मा और वरसोमी नथईपुर निवासी शैलेंद्र कुमार उर्फ रिंकू गोस्वामी के खिलाफ आरोप साबित पाए गए। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी मनोज दुबे ने 10 गवाह पेश किए, जिनके बयान के आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए सख्त सजा सुनाई। इस फैसले के साथ करीब 16 वर्ष पुराने इस चर्चित दोहरे हत्याकांड में न्यायिक प्रक्रिया अपने निर्णायक मुकाम पर पहुंच गई।
