गुटखा विज्ञापन मामले में हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन, केन्द्रीय उपभोक्ता प्राधिकरण पर लगा 5500 का हर्जाना

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Published By Anjali Singh
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लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुटखा कंपनियों का प्रचार करने के मामले में केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण द्वारा समय पर जवाब न दिए जाने पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने प्राधिकरण पर 5500 रुपये का हर्जाना लगाया है जो याची को दिया जाएगा। उक्त आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की जनहित याचिका पर दिया है।

कोर्ट ने प्राधिकरण से 25 नवंबर 2025 को ही पूछा था कि 2023 में याची द्वारा दिए गए प्रत्यावेदन पर अब तक जांच लंबित क्यों है। प्राधिकरण की ओर से प्रस्तुत अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि जवाबी शपथ पत्र लगभग तैयार है और जल्द ही दाखिल कर दिया जाएगा। हालांकि न्यायालय इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुई। 

उल्लेखनीय है कि याचिका में गुटखा कंपनियों के साथ-साथ क्रिकेटर कपिल देव, सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग, क्रिस गेल तथा अभिनेताओं अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सलमान खान, रितिक रोशन, टाइगर श्राफ, सैफ अली खां व रणवीर सिंह को भी विपक्षी पक्षकार बनाया गया है। याचिका में कहा गया है कि उक्त हस्तियां जो पान मसाला कंपनियों का प्रचार कर रही हैं, उनमें से अधिकांश पद्म पुरस्कार धारक हैं और उनके द्वारा किए जाने वाले ऐसे विज्ञापनों से समाज में गलत संदेश जाता है, साथ ऐसे विज्ञापन उपभोक्ता कानूनों का उल्लंघन भी हैं।

अस्पतालों में अग्निशमन उपायों की स्थिति पर होगी सुनवाई

विधि संवाददाता,लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, महानिदेशक, फायर सर्विस को पक्षकार बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वह प्रदेश भर के अस्पतालों का निरीक्षण कराने पर विचार करेगी, जिसमें यह देखा जाएगा कि अस्पतालों में अग्निशमन यंत्र ठीक से लगे हैं अथवा नहीं तथा अग्निशमन उपायों की क्या स्थिति है। मामले की अगली सुनवाई 12 मई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने वी द पीपल संस्था की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया। याचिका में अस्पतालों की स्थिति का मुद्दा उठाया गया है।

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