प्रयागराज : सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने के आरोपी को मिली जमानत

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Published By Deepak Mishra
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प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया पर कथित तौर पर भड़काऊ पोस्ट करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत दे दी है। आरोपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा था, ''आई लव मोहम्मद के लिए गर्दन कटवा भी सकते हैं और काट भी सकते हैं।'' मुजफ्फरनगर निवासी नदीम को जमानत देते हुए न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला ने कहा, ''याचिकाकर्ता द्वारा की गई "कथित आपत्तिजनक" पोस्ट में किसी खास जाति या समुदाय का नाम नहीं लिया गया है।"

उत्तर प्रदेश पुलिस ने नदीम द्वारा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कथित तौर पर संवेदनशील टिप्पणी करने के लिए उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है और मुकदमा जल्द पूरा होने की संभावना नहीं है। आरोपी का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास भी नहीं है। वहीं दूसरी ओर, जमानत याचिका का विरोध करते हुए राज्य सरकार के वकील ने कहा कि आरोपी ने संवेदनशील टिप्पणी की है।

उन्होंने कहा कि इसी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी से बरेली जिले में व्यापक दंगा भड़क गया था जिससे संपत्ति को काफी नुकसान हुआ था। हालांकि, उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि उक्त मामला बरेली का था और वहां आरोपी नदीम खान था, जबकि मौजूदा मामले में आरोपी नदीम है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद चार मई के अपने निर्णय में कहा, ''जांच के दौरान एकत्रित सामग्री, आरोपी की भूमिका और यह तथ्य ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता 17 अक्टूबर, 2025 से जेल में बंद है, यह अदालत उसे जमानत पर रिहा करने का उचित मामला पाती है।'' 

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