Budaun News : दलित नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को उम्रकैद, एक लाख रुपये का जुर्माना

Amrit Vichar Network
Published By Pradeep Kumar
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12 साल की बच्ची से किया था दुष्कर्म, एक लाख रुपये लगा जुर्माना

यूपी के बदायूं में 12 साल की दलित नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा दी है।

बदायूं, अमृत विचार। मेला देखकर वापस आ रही दलित नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी को पॉक्सो एक्ट कक्ष प्रथम की न्यायाधीश अनीता प्रथम ने दोषी पाया। दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जब तक वह जीवित रहेगा तब तक जेल में रहने के साथ एक लाख रुपये जुर्माना डाला है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी मुकदमा ने कादरचौक थाने में तहरीर देकर बताया कि 24 अक्टूबर 2024 की रात साढ़े 9 बजे वह अपनी दो बेटियों के साथ गांव में लगा मेला देखने गई थी। रात लगभग साढ़े 11 बजे उसकी 12 साल की बेटी अकेली घर पर वापस आ गई। उसने बताया कि जब वह शौचालय करने गई थी तो वहां राजेश उर्फ खन्ना पुत्र पुत्तूलाल आ गया। जिसने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के कपड़ों पर खून लगा था। महिला ने बेटी की ऐसी हालत देखकर एंबुलेंस को फोन किया। पीड़िता उझानी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। जहां से उसे जिला महिला अस्पताल रेफर किया गया।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। न्यायालय में कादरचौक थाना क्षेत्र के गांव भूड़ा भदरौल निवासी राजेश उर्फ खन्ना पुत्र पुत्तूलाल पर दलित नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप का मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष के अपर शासकीय अधिवक्ता अरविंद लाल और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाया है। दोषी जब तक जीवित रहेगा तब तक जेल में ही रहेगा।

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