Chitrakoot News : पति की मौजूदगी में महिला से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कैद, कोर्ट ने पति को भी सुनाई 5 साल की सजा

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Mishra
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चित्रकूट, अमृत विचार। घर से अलग रह रही महिला का अपहरण करके दिल्ली ले जाने और वहां दोस्त के साथ दुराचार करने के मामले में पति और उसके दोस्त को न्यायालय ने सजा सुनाई। पति को पांच वर्ष सश्रम कारावास और उसके साथी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। दोनों पर अर्थदंड भी लगाया गया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार सिंह ने बताया कि कर्वी क्षेत्र के एक गांव निवासी ने पांच अगस्त 2014 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी बेटी की शादी वर्ष 2010 में की थी। शादी के बाद से ही दामाद दहेज के लिए पुत्री का उत्पीड़न करता था और फोन से बाइक न देने पर जान से मारने की धमकी देता था। इस उत्पीड़न से परेशान बेटी मायके आ गई थी। 29 जुलाई 2014 को दामाद एक व्यक्ति के साथ आया और बेटी को घर से ले गया।

इसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला। पिता ने बेटी के अपहरण और हत्या की आशंका व्यक्त की थी। इसके बाद पुलिस ने विवाहिता को बरामद कर चिकित्सीय परीक्षण कराते हुए बयान दर्ज किए थे। इसमें पीड़िता ने बताया था कि पति उसे दिल्ली ले गया था, जहां उसने अपने दोस्त भरतकूप क्षेत्र के भारतपुर निवासी पप्पू उर्फ विनोद कुमार पटेल के साथ जबरन दुराचार किया।

त्वरित न्यायालय ने सुनाया फैसला

पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को त्वरित न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश अनुराग कुरील ने निर्णय सुनाया। दोषसिद्ध पति को पांच वर्ष सश्रम कारावास और दोस्त पप्पू उर्फ विनोद कुमार पटेल को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी। इसके साथ दोनों को अर्थदंड से भी दंडित किया गया।

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