Sultanpur News: छेड़छाड़ के दोषी को 5 साल की सजा, 15 हजार का जुर्माना, पुलिस ने जेल भेजा
पाक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला, जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को देने का आदेश
सुलतानपुर, अमृत विचार। अमेठी जिले के मुंशीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में करीब दो वर्ष पूर्व आठ वर्षीय मासूम किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सोमवार को मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद स्पेशल जज पाक्सो एक्ट नीरज कुमार श्रीवास्तव ने फैसला सुनाया।
अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी मेवालाल के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को प्रमाणित माना गया। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद उसे नाबालिग किशोरी के साथ छेड़छाड़ का दोषी पाया। अभियोजन के अनुसार, मुंशीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली आठ वर्षीय किशोरी के साथ आरोपी ने करीब दो वर्ष पूर्व छेड़छाड़ की थी।
घटना के बाद परिजनों की ओर से मामले की शिकायत पुलिस से की गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ उपलब्ध साक्ष्य और गवाह अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद विशेष न्यायालय ने मेवालाल को दोषी ठहराया।अदालत ने दोषी को पांच वर्ष के कारावास के साथ 15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि वसूल की गई जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को प्रदान की जाए।
