बरेली: आठ वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास

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अमृत विचार, बरेली। आठ वर्षीय बच्ची को बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी सीबीगंज के खलीलपुर निवासी सोमपाल यादव को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या तृतीय अनिल कुमार सेठ की अदालत ने सजा सुनाने के साथ आरोपी पर 60 हजार रुपये अर्थदण्ड भी …

अमृत विचार, बरेली। आठ वर्षीय बच्ची को बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी सीबीगंज के खलीलपुर निवासी सोमपाल यादव को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या तृतीय अनिल कुमार सेठ की अदालत ने सजा सुनाने के साथ आरोपी पर 60 हजार रुपये अर्थदण्ड भी डाला है। अर्थदण्ड में से 50 हजार रुपये पीड़िता को इलाज के लिए बतौर क्षतिपूर्ति देने के भी आदेश कोर्ट ने दिये हैं।

लोक अभियोजक हरेन्द्र पाल सिंह राठौर ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 28 अप्रैल, 2016 को थाना सीबीगंज में तहरीर देकर बताया कि 27 अप्रैल 2016 की शाम भतीजे का तिलक समारोह कार्यक्रम था। हलवाई खाना बना रहे थे। उनमें खलीलपुर निवासी आरोपी सोमपाल यादव भी शामिल था। कार्यक्रम के बाद सभी लोग सो गये थे।

पीड़िता के पिता के अनुसार सुबह उठकर उसने अपनी बेटी को देखा तो वह घर पर नहीं मिली। गांव के भगवानदास व भोखन ने बताया कि तुम्हारी बेटी को उन्होंने रात 10:30 बजे ब्रहमदेव स्थान पर सोमपाल के साथ जाते देखा था। काफी तलाश के बाद भी लड़की नहीं मिली। सोमपाल भी घर से फरार है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्जकर उसी दिन पीड़िता को मथुरापुर रोड किनारे पेड़ के नीचे से बरामद किया था। 31 मार्च, 2017 को पुलिस ने सोमपाल को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

इसके बाद दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। पीड़िता ने कोर्ट में दिये बयानों में सोमपाल द्वारा रात में जंगल ले जाकर दुष्कर्म करने की पुष्टि हुई। बताया कि सोमपाल ने घर पर किसी को बात न बताने को कहा था। मेडिकल रिपोर्ट में भी दुष्कर्म की पुष्टि हुई। सत्र परीक्षण के दौरान अभियोजन की ओर से कोर्ट के समक्ष आठ गवाह पेश किये गये। अदालत ने परीक्षण में अपराधी सोमपाल यादव को दोषसिद्ध पाते हुए सजा सुनाई।

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