11 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या करने के दोषी को मौत की सजा

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जौनपुर। उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले के अपर सत्र न्यायाधीश पास्को एक्ट (प्रथम) रवि यादव ने दुष्कर्म व हत्या के जुर्म में आज मृत्युदंड तथा दस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनायी। अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले में मड़ियाहूं कोतवाली क्षेत्र में 6 अगस्त 2020 को आरोपित बालगोविंद अपने ससुराल मड़ियाहूं कोतवाली क्षेत्र के कुम्भ …

जौनपुर। उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले के अपर सत्र न्यायाधीश पास्को एक्ट (प्रथम) रवि यादव ने दुष्कर्म व हत्या के जुर्म में आज मृत्युदंड तथा दस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनायी। अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले में मड़ियाहूं कोतवाली क्षेत्र में 6 अगस्त 2020 को आरोपित बालगोविंद अपने ससुराल मड़ियाहूं कोतवाली क्षेत्र के कुम्भ गांव में रह रहा था। वह 11 साल की बच्ची को बिस्कुट व टॉफी देने के बहाने अगवाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

इस दौरान बच्ची का मुंह व गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। सबूत मिटाने के लिये उसके चेहरे पर एसिड डालकर जला दिया। बच्ची का शव आठ अगस्त को मक्के के खेत से बरामद हुआ।

घटना की एफआईआर बच्ची के पिता ने मड़ियाहूं कोतवाली में दर्ज कराई। बेटी से दरिंदगी का सदमा पिता नहीं सह सके। एक माह बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो ( प्रथम ) रवि यादव ने छह माह में फैसला सुनाते हुए आरोपी बालगोविंद को अपहरण, दुष्कर्म व हत्या के मामले में मृत्युदंड की सजा एवं दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी।

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