हरदोई: महिला की हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

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हरदोई, अमृत विचार। विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार पांडेय ने महिला की हत्या से सम्बंधित मुकदमे में आरोप सिद्ध पाये जाने पर दोषी को आजीवन कारावास की सजा दी है। विशेष अभियोजन अधिकारी उदयराज शुक्ला व विशेष शासकीय अधिवक्ता वीरेश सिंह के अनुसार वादिनी अर्निका चौधरी ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई, उसमें कहा गया था कि …

हरदोई, अमृत विचार। विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार पांडेय ने महिला की हत्या से सम्बंधित मुकदमे में आरोप सिद्ध पाये जाने पर दोषी को आजीवन कारावास की सजा दी है।

विशेष अभियोजन अधिकारी उदयराज शुक्ला व विशेष शासकीय अधिवक्ता वीरेश सिंह के अनुसार वादिनी अर्निका चौधरी ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई, उसमें कहा गया था कि उसके पिता ओमप्रकाश चौधरी ने वर्षों पूर्व दूसरी शादी कर ली थी और गाँव नही आते थे। वादिनी के अनुसार अभियुक्त हुकुम सिंह पुत्र रामेश्वर कुर्मी निवासी ग्राम कोसिया मजरा ऊँचा गाँव थाना मल्लावां का उसके घर आना जाना लगभग सात वर्षों से था।

वादिनी के कथनानुसार उसके पिता से हुई सांठगांठ के चलते वादिनी की माँ ने हुकुम सिंह को घर आने से मना कर दिया था जिस पर कहासुनी भी हुई थी। इसी बात से नाराज अभियुक्त हुकुम 28 फरवरी 2017 को अवैध तमंचा लेकर घर में घुस आया और गालियाँ देते हुए वादिनी की माता को गोली मार दी जिससे उनकी मौत हो गई।

विवेचना के बाद पुलिस ने हुकुम सिंह के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों व तर्कों का अनुशीलन कर अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित करते हुए अलग धाराओं में 26 हजार रुपए के अर्थदण्ड के साथ आजीवन कारावास की सजा सुना दी।

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