हरदोई: अवैध संबंध के चलते मारपीट करने के दोषी दो भाइयों को चार साल की सजा
हरदोई, अमृत विचार। अवैध संबंध के चलते हुई मारपीट से सम्बंधित मुकदमे में दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय रत्नेश कुमार श्रीवास्तव ने दो सगे भाइयों को अर्थदंड के साथ चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के के त्रिपाठी के अनुसार वादी के भाई ब्रह्मानन्द का …
हरदोई, अमृत विचार। अवैध संबंध के चलते हुई मारपीट से सम्बंधित मुकदमे में दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय रत्नेश कुमार श्रीवास्तव ने दो सगे भाइयों को अर्थदंड के साथ चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के के त्रिपाठी के अनुसार वादी के भाई ब्रह्मानन्द का एक महिला से अवैध संबंध था। जिसके चलते जागेश्वर से उसकी रंजिश थी। 28 अप्रैल 2010 को वादी का भाई महिला से मिलने गया था। इसी बात को लेकर अभियुक्तगण जागेश्वर व उसके पुत्रों से कहासुनी होने लगी। शोर पर वहां अनिल व हरीराम भी आ गए। तभी अभियुक्तगण ने लाठी डंडे व कांता से हमला कर दिया। जिससे ब्रम्हानंद व अनिल घायल हो गए।
वादी घायल ब्रह्मानन्द व अनिल को लेकर थाना लोनार पहुंचा और रिपोर्ट दर्ज कराई। अभियुक्त जागेश्वर की दौरान मुकदमा मृत्यु हो गई। वाद विचारण के बाद न्यायाधीश ने छोटे व मुखराम पुत्र जागेश्वर काछी को विभिन्न धाराओं में दोष सिद्ध घोषित करते हुए अलग अलग सात हजार रुपए अर्थदंड व चार वर्ष के कारावास की सजा दी।
