बरेली: बहन से छेड़खानी के विरोध में हत्या पर पांच को उम्र कैद

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बरेली, अमृत विचार। ममेरी बहन से छेड़खानी का विरोध करने पर राजीव सिंह उर्फ बबली की हत्या करने वाले पांच मुल्जिमों को अदालत ने करीब 18 वर्ष बाद परीक्षण में दोषसिद्ध पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-2 श्रीकृष्ण चंद्र सिंह की अदालत ने फतेहगंज पश्चिमी के ठाकुरद्वारा निवासी बब्लू …

बरेली, अमृत विचार। ममेरी बहन से छेड़खानी का विरोध करने पर राजीव सिंह उर्फ बबली की हत्या करने वाले पांच मुल्जिमों को अदालत ने करीब 18 वर्ष बाद परीक्षण में दोषसिद्ध पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-2 श्रीकृष्ण चंद्र सिंह की अदालत ने फतेहगंज पश्चिमी के ठाकुरद्वारा निवासी बब्लू उर्फ विजय सिंह, मनोज कुमार, अतेंद्र सिंह, साधू सिंह, अजयपाल को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास के साथ प्रत्येक को 38-38 हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनाई।

एड़ीजीसी क्राइम तेजपाल सिंह राघव ने बताया कि मुनेश पाल सिंह ने थाना फतेहगंज पश्चिमी में 4 जुलाई 2003 को रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसका भतीजा राजीव उर्फ बबली शाम करीब साढ़े छह बजे अपनी ममेरी बहन को लेकर ब्लॉक अस्पताल जा रहा था। रास्ते में बब्लू व संजय सिंह, अतेन्द्र, सूरज, अजय, मनोज, साधू सिंह ने भतीजी को देखकर छींटाकशी की।

राजीव ने विरोध किया और कहा कि तुम्हारी शिकायत घर पर करेंगे जब राजीव बहन को घर छोड़कर अपने साथ राजीव रस्तोगी व दीपक शर्मा को लेकर मुल्जिमानों की शिकायत करने उनके घर जा रहा था तो रास्ते में पहले से ही घात लगाये बैठे उपरोक्त पांचों लोगों ने जान से मारने की नियत से फायर करना शुरू कर दिया। फायरिंग के दौरान राजीव को बचाने आये पिन्टू उर्फ सौरभ सिंह, मोहित आर्य को भी फायर लगे। साथ ही राजीव रस्तोगी, दीपक शर्मा भी गंभीर घायल हो गये।

राजीव रस्तोगी उर्फ बबली की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गयी। पुलिस ने पांचों के विरुद्ध हत्या, आयुध अधिनियम समेत गंभीर धाराओं मे केस दर्ज करते हुए आरोप पत्र कोर्ट प्रेषित किया था। अभियोजन पक्ष ने बीस गवाहों को कोर्ट मे परीक्षण के दौरान पेश किया था।

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