बरेली: जिंदगी बचाने को 15 हजार जमा करें फिर 300 रुपये रोज किराया भरे
बरेली, अमृत विचार। 30 अप्रैल से लगातार लाकडाउन लागू होने से आम परिवारों के सामने कई तरह की चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। उनके कामधंधे चौपट हैं। ऐसे में जिसके परिवार में कोई संक्रमित है तो उसके सामने मरीज की जिंदगी बचाने से लेकर परिवार के अन्य सदस्यों के लिए दो वक्त की रोजी-रोटी का …
बरेली, अमृत विचार। 30 अप्रैल से लगातार लाकडाउन लागू होने से आम परिवारों के सामने कई तरह की चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। उनके कामधंधे चौपट हैं। ऐसे में जिसके परिवार में कोई संक्रमित है तो उसके सामने मरीज की जिंदगी बचाने से लेकर परिवार के अन्य सदस्यों के लिए दो वक्त की रोजी-रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में जिन संक्रमितों को ऑक्सीजन की कमी बनी है और ऑक्सीजन की जरूरत हो रही है।
ऐसे परिवारों को अब होम आइसोलेशन वाले मरीज की जिंदगी बचाने के लिए और जेब ढीली करनी पड़ेगी। जिला प्रशासन ने मंगलवार को ऑक्सीजन सिलेंडर को किराये पर देने के लिए सिक्युरिटी मनी जमा करने की धनराशि निर्धारित कर दी। 15 हजार सिक्युरिटी मनी जमा कर तीमारदार किराये पर एक सिलेंडर ले सकते हैं। इसके साथ उन्हें प्रतिदिन 300 रुपये सिलेंडर का किराया भी देना होगा।
सिलेंडर रिफिल कराने के लिए उन्हें अलग से रकम खर्च करनी पड़ेगी। सिलेंडर रिफिल कराने के लिए भी ऑक्सीजन प्लांट और गैस एजेंसियों के रेट अलग-अलग निर्धारित किए हैं। सदर तहसीलदार आशुतोष गुप्ता और औषधि निरीक्षक उर्मिला वर्मा की ओर से जारी किए आदेश में कहा है कि किराये पर ऑक्सीजन सिलेंडर वीएन इंडस्ट्रीज और एसपी इंडस्ट्रीज से तीमारदार ले सकते हैं। प्लांट वाले सिलेंडर की सिक्युरिटी मनी के रूप में अधिकतम 15 हजार रुपये तक ले सकते हैं। जो कि सिलेंडर की वापसी के समय में लौटा दी जाएगी। किराये पर लिये जाने वाले सिलेंडर का प्रतिदिन का किराया अधिकतम 300 रुपये निर्धारित किया गया है।
रिफिल की जाने वाली ऑक्सीजन गैस की कीमत का भुगतान किराये के अतिरिक्त किया जाएगा। किारये वाला सिलेंडर गैर हस्तांतरणीय होगा। जिस मरीज के नाम पर होम आइसोलेशन के लिए सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। उससे अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को सिलेंडर दिया जाना अवैध होगा। सिलेंडर डाक्टर की अनुमति पर अधिकतम पांच दिन की अवधि के लिए दिया जाएगा। इससे अधिक अवधि की जरूरत पर पुन: डाक्टर से अनुमति पर मिलेगा।
सिलेंडर प्राप्त करने के लिए करना होगा आवेदन पत्र
ऑक्सीजन गैस सिलेंडर प्राप्त करने के लिए संक्रमित मरीज के तीमारदार को आवेदन करना होगा। इसमें आवदेक का नाम, संक्रमित व्यक्ति का नाम, आधार कार्ड, डाक्टर की ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता के संबंध में निर्देश जो कि आवेदन की तिथि से अधिकतम तीन दिन पूर्व की होनी चाहिए। इसके साथ घोषणा पत्र भी भरा जाएगा।
होम आइसोलेशन के रोगियों के लिए ऑक्सीजन की कालाबाज़ारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश
होम आइसोलेशन के मरीजों के तीमारादारों को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने के नाम पर मोटी रकम वसूली जा रही है। कई शिकायतें पहुंचने के बाद प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। गैस एजेंसी वाले ऑक्सीजन के सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए तीमारदारों से अधिक सिक्योरिटी मनी न वसूल सकें, इसके लिए सिलेंडर की सिक्युरिटी मनी भी निर्धारित कर दी है।
जिलाधिकारी नितीश कुमार ने होम आइसोलेशन मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के नाम पर मोटी रकम लेकर कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तहसीलदार सदर आशुतोष गुप्ता और औषधि निरीक्षक उर्मिला वर्मा को निर्देश दिये हैं। कहा कि ऑक्सीजन की रिफलिंग में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी कोविड-19 संक्रमण के द्वितीय चरण के दौरान बरेली नगर में होम आइसोलेशन में स्वास्थ्य लाभ कर रहे संक्रमित व्यक्तियों को ऑक्सीजन अमृत गैस एजेन्सी (इसाइयों की पुलिया) एवं कुमार गैस एजेंसी (इस्लामियां मार्केट निकट) द्वारा खाली सिलेंडर में रिफिलिंग के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं।
हाल के दिनों में यह संज्ञान में आया है कि मरीजों के परिवारिजन को खाली ऑक्सीजन गैस सिलेंडर सहजता से उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। ऐसे में सिक्योरिटी मनी के नाम पर उनसे काफी धन वसूली की जा रही है। धन वसूली कालाबाजारी को बढ़ावा देने के कारण आपत्तिजनक है। रिफिलिंग प्लांट संचालकों ने होम आइसोलेशन वाले संक्रमित व्यक्तियों को ऑक्सीजन गैस उपलब्ध कराने के साथ गैस सिलेंडर किराये पर देने के लिए सहमति दी है।
इसके बाद जिलाधिकारी ने समस्या का निस्तारण करने को ऑक्सीजन सिलेंडर व आक्सीजन गैस रिफिलिंग के लिए नई व्यवस्था लागू की है। होम आइसोलेशन वाले रोगियों के तीमारदार अब बीएन इण्डस्ट्रीज, परसाखेड़ा और एनपी इंडस्ट्रीज फरीदपुर टोल प्लाजा के निकट बरेली से भी ऑक्सीजन गैस ले सकते हैं।
ऑक्सीजन सिलेंडर रिफलिंग के रेट
- स्थान सिलेंडर टाइप निर्धारित दर
- वीएन इंडस्ट्रीज परसाखेड़ा डी टाइप 500 रुपये
- एसपी इंडस्ट्रीज फरीदपुर डी टाइप 500 रुपये
- अमृत गैस एजेंसी मालियों की पुलिया बी टाइप 250 रुपये
- इसी एजेंसी पर डी टाइप 300 रुपये
- कुमार गैस एजेंसी इस्लामियां मार्केट बी टाइप 250 रुपये
- इसी एजेंसी पर डी टाइप 300 रुपये
नोट- उपरोक्त दरें 19 मई तक ही लागू होंगी। इसके बाद नई दरें मांग के अनुसार प्रस्तावित की जाएंगी।
